Nitin Arora
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Pension Scheme: राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकार समर्थित पेंशन योजना है। इसमें व्यक्ति सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर सकता है और साथ ही जब उसके पास कोई काम नहीं रहेगा तो वह नियमित तौर पर हर महीने पेंशन भी पा सकेगा। NPS योजना के तहत, व्यक्ति सेवानिवृत्ति कोष बनाने के लिए प्रति दिन कम से कम 200 रुपये का निवेश कर सकते हैं। इससे उन्हें प्रति माह 50,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है।
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NPS योजना के लिए आवेदन करने के लिए, व्यक्तियों को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (NPS Trust) की वेबसाइट पर जाना होगा और NPS खाते के लिए पंजीकरण करना होगा।
एक बार जब कोई व्यक्ति NPS खाते के लिए पंजीकृत हो जाता है, तो वह पेंशन फंड और निवेश विकल्प चुनकर योजना में निवेश शुरू कर सकता है। एनपीएस दो प्रकार के निवेश विकल्प प्रदान करता है: टियर I विकल्प और टियर II विकल्प।
एनपीएस योजना के लाभों में कर लाभ, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। NPS योजना के तहत, व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं।
वे अपने नियोक्ता द्वारा एनपीएस योजना में किए गए योगदान के लिए धारा 80सीसीडी (1सी) के तहत प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती का भी दावा कर सकते हैं।
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