Old Pension Scheme: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने कुछ सरकारी अधिकारियों के लिए NPS से पुरानी पेंशन योजना में स्थानांतरित होने के विकल्प के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। 13 जुलाई को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में, DoPT ने कहा, AIS अधिकारी, जिन्हें एक पद/रिक्ति के तहत नियुक्त किया गया है, जिसे NPS की अधिसूचना की तारीख (यानी 22.12.2003) से पहले भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और जो 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर NPS के तहत कवर किए गए हैं, उन्हें AIS (DCRB) नियम, 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर करने के लिए एक बार विकल्प दिया जा सकता है।
पुरानी पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
DoPT ने कहा है कि सिविल सेवा परीक्षा, 2003, सिविल सेवा परीक्षा, 2004 और भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से चयनित AIS के सदस्य इन प्रावधानों के तहत कवर किए जाने के पात्र हैं।
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कार्यालय ज्ञापन में कहा गया, ‘इसके अलावा, सेवा के सदस्य, जो AIS में शामिल होने से पहले केंद्र सरकार की सेवा में चुने गए थे, जो CCS (Pension) नियम, 1972 (अब 2021) या किसी अन्य समान नियम के तहत कवर किए गए थे, वे भी प्रावधानों के तहत कवर किए जाने के पात्र हैं। डी/ओ पी एंड पीडब्ल्यू ओ.एम. दिनांक 03.03.2023 और, इसलिए, AIS (DCRB) नियम, 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर होने के लिए एकमुश्त विकल्प दिए जाने के पात्र हैं।’
DoPT ने आगे स्पष्ट किया कि एक सेवा से दूसरी सेवा में गतिशीलता निरंतर सेवा और तकनीकी इस्तीफे के अधीन है।
एकमुश्त विकल्प चुनने की अंतिम तिथि
DoPT ने कहा कि सेवा के संबंधित सदस्यों द्वारा इस विकल्प का प्रयोग अधिकतम 30 नवंबर, 2023 तक किया जा सकता है। सेवा के सदस्य, जो इन निर्देशों के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के पात्र हैं, लेकिन जो निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें एनपीएस द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।
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