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ट्रैफिक नियमों में होने जा रहे बड़े बदलाव! अब हर गलती पर नहीं कटेगा चालान, जानिए सरकार का नया प्लान 

अगर आप रोज बाइक या कार चलाते हैं, तो ये खबर आपके काम की है. केंद्र सरकार ट्रैफिक नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. इसके लिए नए ड्राफ्ट को जारी किया है. आइए जानते हैं इससे नियमों में क्या बदलाव हो सकते हैं.

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Traffic Rules Draft Notification: अगर आप रोजाना गाड़ी चलाते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. कैंद्र सरकार ट्रैफिक नियममों में बड़ी बदलाव की तैयारी कर रही है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पहली बार छोटी या अनजाने में हुई गलती पर सीधे चालान काटने के बजाय पहले चेतावनी देने का प्रस्ताव रखा गया है.  इस पर आम लोगों से 30 दिनों के अंदर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं. सरकार का कहना है कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा, लेकिन अनजाने में हुई छोटी गलतियों पर लोगों को सुधार का मौका भी दिया जाएगा.

ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में रखें प्रस्ताव

  • पहली गलती पर मिलेगी चेतावनी- प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, अब हर छोटे ट्रैफिक उल्लंघन पर तत्काल चालान नहीं कटेगा. अगर कोई व्यक्ति पहली बार ऐसी गलती करता है, तो उसे पहले चेतावनी दी जाएगी. 
  • ऑनलाइन रिकॉर्ड होगी चेतावनी- दी गई चेतावनी का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज रहेगा. अगर वही चालक बाद में दोबारा उसी तरह का ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो पहले दी गई चेतावनी की भी रिकॉर्ड में माना जाएगा और उसी हिसाब से कार्रवाई की जा सकती है.
  • बार-बार नियम तोड़े तो रद्द हो सकता है लाइसेंस- अगर कोई ड्राइवर एक कैलेंडर इयर में पांच या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया सकता है. 
  • ई-चालान भरने के लिए मिलेगा 45 दिन का समय- अगर किसी वाहन का ई-चालान कटता है, तो वाहन मालिक को 45 दिनो के अंदर जुर्माना भरना होगा. यदि उसे लगता है कि चालान गलत है, तो इसी अवधि में ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करा सकेगा.
  • 30 दिन में होगा शिकायत का निपटारा- अगर कोई व्यक्ति ई-चालान के खिलाफ शिकायत करता है, तो ट्रैफिक पुलिस को 30 दिनों के भीतर उसकी जांच कर फैसला देना होगा.
  • कोर्ट जाने से पहले जमा करनी होगी आधी रकम- अगर ऑनलाइन शिकायत खारिज हो जाती है तो और वाहन मालिक अदालत में अपील करना है, तो उसे चालान की कुल राशि का 50 प्रतिशत पहले जमा करना होगा. इसके बाद मामला कोर्ट में आगे बढ़ सकेगा.

समय पर चालान नहीं भरा तो होगी परेशानी

अगर 45 दिनों के अंदर जुरमाना नहीं भरा जाता है या शिकायत भी दर्ज नहीं की जाती है तो चालान को सही मान कर वाहन को सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर ब्लॉक किया जा सकता है. इस स्थिति में वाहन का टैक्स जमा करने या उसे बेचने में परेशानी हो सकती है. इतना ही नहीं इसका असर आरस या ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी बातों पर भी पड़ सकता है.

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स्क्रैप वाहन की RC ऑनलाइन रद्द कराने का प्रस्ताव

ये भी प्रस्ताव रखा गया है कि जो वाहन पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं स्क्रैप किए जा चुके हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को ऑनलाइन ही रद्द कराने की सुविधा दी जाए.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी होगी सुनवाई

प्रस्तावित नियमों में ट्रैफिक जुर्माने से जुड़े मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने की व्यवस्था भी शामिल है. इससे लोगों को छोटी-छोटी सुनवाई के लिए अदालत या संबंधित कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी.

अधिकारियों पर भी लग सकता है जुर्माना

ड्राफ्ट नोटिफिकेश में सिर्फ वाहन चालकों के लिए नहीं बल्कि अधिकारियों के लिए भी जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव है. अगर कोई अधिकारी ट्रैफिक रूल्स से जुड़े मामलों में निश्चित समय पर कार्रवाई नहीं करता है तो उस पर 5 से 10 हजार तक का जुर्मना लगाया जा सकता है.

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कहां देख सकते हैं पूरी जानकारी?

अगर आप इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी पढ़ना चाहते हैं, तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट पर 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं.

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First published on: Jul 22, 2026 11:22 AM

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About the Author

Mikita Acharya

Mikita Acharya (मिकिता आचार्य): इन्होंने पत्रकारिता की डिग्री देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के स्कूल ऑफ जर्नालिज्म से 2019 में पूरी की। पत्रकारिता में 6 साल के अनुभव के साथ वर्तमान में ये News 24 में सीनियर कॉन्टेंट राइटर हैं और यहां ऑटो व टेक बीट को कवर करती हैं। तेज रफ्तार ऑटोमोबाइल दुनिया और बदलती टेक्नोलॉजी को सरल भाषा में पेश करना इनकी खासियत है।

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Mikita Acharya

Mikita Acharya (मिकिता आचार्य): इन्होंने पत्रकारिता की डिग्री देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के स्कूल ऑफ जर्नालिज्म से 2019 में पूरी की। पत्रकारिता में 6 साल के अनुभव के साथ वर्तमान में ये News 24 में सीनियर कॉन्टेंट राइटर हैं और यहां ऑटो व टेक बीट को कवर करती हैं। तेज रफ्तार ऑटोमोबाइल दुनिया और बदलती टेक्नोलॉजी को सरल भाषा में पेश करना इनकी खासियत है।

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