UK To Cut Post Study Work Rights: ब्रिटेन सरकार ने वर्क वीजा के नियमों में बदलाव करते हुए ग्रेजुएट के बाद जॉब करने का समय दो साल का समय घटाकर 18 महीने कर दिया है. नया नियम एक जनवरी 2026 से लागू होगा. यह नियम उन विदेशी छात्रों पर लागू नहीं होगा जो नियम लागू होने से पहले पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स के लिए पहले से अप्लाई कर चुके हैं.
इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियम से सबसे ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे, क्योंकि 2023 के वर्क वीजा आंकड़ों के मुताबिक यूके जाने वाले छात्रों में सबसे अधिक भारतीय ही थे, ग्रेजुएट के बाद वो वहां जॉब के लिए रुकना चाहेंगे तो उन्हें कम समय मिलेगा.
केवल 18 महीने तक देश में रहने की अनुमति
डेली मेल के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश के लिए केवल 18 महीने तक देश में रहने की अनुमति होगी, यह नियम जनवरी 2026 से लागू होगा. छात्रों को अतिरिक्त खर्चे के लिए भी इंतजाम करना होगा, क्योंकि लंदन से बाहर नौ महीने के रहने के खर्च को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि को 1,136 पाउंड से बढ़ाकर 1,171 पाउंड कर दिया गया है.
ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने की नए नियम की पुष्टि
ब्रिटेन सरकार के गृह मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ग्रेजुएट के बाद नौकरी के लिए मिलने वाले समय को दो साल से घटाकर डेढ़ साल कर दिया गया है. इसके लिए ग्रेजुएट रूट से वर्क राइट्स में संशोधन के लिए संसद में नया कानून पेश किया गया है. संशोधित नियमों के तहत, योग्य पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों को स्नातक स्तर की नौकरी पाने के लिए केवल 18 महीने तक ही ब्रिटेन में रहने की अनुमति होगी. हालांकि, पीएचडी या अन्य डॉक्टरेट योग्यता रखने वाले छात्र अभी भी तीन साल के प्रवास के पात्र होंगे. जो आवेदक 31 दिसंबर 2026 को या उससे पहले अपना ग्रेजुएट वीज़ा आवेदन जमा करते हैं, उन्हें दो साल की वैधता का लाभ मिलता रहेगा. उसके बाद नई 18 महीने की सीमा लागू होगी. ग्रेजुएट वीज़ा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता.