अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि ट्रंप का दुनिया के देशों पर लगाया गया टैरिफ गैरकानूनी है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी के लिए रखे गए कानून का इस्तेमाल करके बड़े टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का उल्लंघन किया.
इस मामले में अदालत ने कहा कि ‘कानून प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है.’ चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के 6-3 के फैसले में कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने बड़े पैमाने पर इंपोर्ट टैक्स लगाने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल किया और अपने अधिकार का भी गलत इस्तेमाल किया.
बता दें कि यह कानून 1977 में बना था, जो प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी के दौरान कॉमर्स को रेगुलेट करने की इजाजत देता है लेकिन इसमें टैरिफ का साफ तौर पर कोई जिक्र नहीं है.
वहीं, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने अपने फैसले में लिखा, ‘राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अपनी खास ताकत के दावे को सही ठहराने के लिए कांग्रेस से मिली साफ मंजूरी दिखानी होगी.’
मामले में कोर्ट ने आगे कहा, ‘वह ऐसा नहीं कर सकते हैं.’
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