Toshakhana Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर बुधवार को इस्लामाबाद के कोहसर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया गया है। इमरान-बुशरा के अलावा शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी पर भी केस दर्ज किया गया है। इन सभी पर तोशाखाना प्रकरण में विदेशी गिफ्ट की बिक्री की फर्जी रसीदें जमा करने का आरोप है।
इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता (PPC) की धारा 420, (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (वास्तविक के रूप में उपयोग करना) के तहत केस दर्ज किया गया है।
घड़ी डीलर की शिकायत पर दर्ज हुआ केस
एआरवाई न्यूज के अनुसार, शिकायतकर्ता एक स्थानीय घड़ी डीलर का दावा है कि पूछताछ से पता चला है कि आरोपी ने अपनी दुकान के एक फर्जी लेटरहेड पर अपने नाम से नकली चालान बनाए थे। जिसका इस्तेमाल तोशखाना उपहार बेचने के लिए किया गया था।
21 जून तक मिली प्रोटेक्टिव जमानत
लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने बुधवार को तोशखाना उपहारों की बिक्री में धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित एक मामले में पीटीआई प्रमुख इमरान खान को 21 जून तक सुरक्षात्मक जमानत दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अमजद रफीक ने पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अस्थायी/सुरक्षात्मक जमानत की मांग वाली याचिका पर जारी किया था।
क्या है तोशखाना केस?
तोशखाना मामला अगस्त 2022 में इमरान खान के खिलाफ दायर किया गया था। इमरान पर पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) को जमा की गई वार्षिक संपत्ति में तोशखान उपहारों का विवरण साझा नहीं करने का आरोप लगाया गया था। तोशखाना से तोहफे 21.5 मिलियन (PKR) उनके मूल्यांकन मूल्य के आधार पर खरीदे गए थे, जबकि उनकी कीमत (PKR) 108 मिलियन थी।
ECP ने इमरान को अयोग्य घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, इमरान पर बेईमानी, मनगढ़ंत जानकारी और गलत घोषणा करने का आरोप भी है।
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