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बॉस ने बिना छुट्टी दिए 104 दिन करवाया काम, कर्मचारी की हुई मौत; अब देने पड़ेंगे 48 लाख

Man worked 104 days dies: कोर्ट में कंपनी के वकील ने कहा कि मृतक को जितना काम दिया वह उसे मैनेज कर सकता था। उसे पहले से हेल्थ इश्यू थे, जिसके चलते उसकी मौत हुई है।

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Man worked 104 days dies: प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारियों के साथ ज्यादती के मामले आए दिन सामने आते हैं। ऐसे ही एक मामले में एक कंपनी ने अपने एक कर्मचारी से लगातार 104 दिन काम करवाया। इस बीच उसे बीमार पड़ने पर केवल 1 दिन की छुट्टी दी गई। इसके बाद कर्मचारी की ऑर्गन फेलियर होने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इस बारे में कंपनी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की।

कोर्ट ने सुनाया ये फैसला, अलग-अलग देनी होगी हर्जाने की रकम

कोर्ट ने दिन में 8 घंटे और हफ्ते में 44 घंटे के नियमों को गंभीरता से लिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने कंपनी को मृतक के परिजनों को 47.46 लाख रुपये हर्जाने के रूप में देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कंपनी को हर्जाने की रकम के अलावा इस घटना से परिजनों को पहुंचे मानसिक आघात के लिए उन्हें 1.18 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

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कंपनी का था तर्क, समय से इलाज न करवाने से हुई है मौत

वहीं, इस पूरे मामले में कंपनी ने कोर्ट में अपना पक्षा रखते हुए ये तर्क दिया था कि मृतक को जितना काम दिया उसे वह मैनेज कर सकता था। कंपनी के वकील का कहना था कि उसे पहले से हेल्थ इश्यू थे। इसके अलावा समय से इलाज न करवाने और बीमारी के चलते उसकी मौत हुई है, इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कंपनी के इस तर्क को नाकार दिया। कंपनी निचली अदालत के फैसले को अपर जिला अदालत में चुनौती दी थी। लेकिन उच्च अदालत ने भी पहले दिए आदेश को सही माना है।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस घटना के बाद चीन में एक बार फिर काम के दौरान ज्यादा घंटों और सख्त नियमों पर बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग कोर्ट के आदेश को लोग सही बता रहे हैं। बता दें मरने वाले का नाम A’bao था, ये केस चीन के Zhejiang शहर का है। A’bao एक कंपनी में पेंटर का काम करता था। कोर्ट में पेश याचिका में आरोप लगाया गया था कि उससे फरवरी से मई 2023 के बीच लगातार लगातार बिना छुट्टी दिए काम करवाया गया। इस बीच बीमार पड़ने पर 25 मई को उसने छुट्टी ली। 28 मई को उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और 1 जून 2023 में उसकी मौत हो गई। परिजनों की याचिका के बाद अगस्त 2024 में कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।

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लेखक के बारे में

Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.
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