PF withdraw: देश में EPFO के माध्यम से चलाई जाने वाले योजना से ना केवल कर्मचारियों की बचत होती है बल्कि रिटायरमेंट के बाद का एक मजबूत आर्थिक सहारा भी बनती है. प्रतिएक माह में कर्मचारी के वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा उसके पीएफ खाते में जमा होता है. इसके अलावा उसकी कंपनी की ओर से भी इतना ही योगदान किया जाता है. इसके अलावा पीएफ खाते में जमा रकम पर सरकार ब्याज भी देती है. जिससे यह रकम धीरे-धीरे बढ़कर आपकी जरूरत पर काम आ सकती है. आइए जानते है कि किन परिस्थितयों में कर्मचारी इस खात से रकम निकाल सकते है और किन कामों के लिए रकम नहीं निकल सकती है.
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इन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं पीएफ खाते से रुपये
EPFO अपने खाताधारकों को खाते से पैसा निकालने की अनुमति कुछ खास परिस्थितयों में देता है. इसमें यदि आपकों बच्चों की पढ़ाई के लिए रुपयों की जरूरत है तो आप अपने पीएफ खाते से रुपये निकाल सकते हैं, इसके अलावा शादी की स्थिति में या किसी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में आप अपने खाते से रुपये निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पीएफ खाता धारक यदि बेरोजगार हो जाता है तो कम से कम दो महिने बाद अपने खाते से रुपये निकाल सकते हैं.
इन कामों के लिए नहीं निकाल सकते पैसे
आप यदि अभी नौकरी कर रहें है तो पूरा पैसा निकालने की अनुमति नहीं मिलती है. नौकरी से रिटायर हो चुके हैं या कम से कम 2 महीने से बिना नौकरी के हों तो पूरे पैसे निकाल सकते हैं. इसके अलावा आप अपने डेली खर्च, घूमने जाने के लिए भी रुपये नहीं निकाल सकते हैं. इसके अलावा अपने पूराने लोन को चुकाने के लिए, शेयर बाजार या अन्य जगह पर इनवेस्ट करने के उद्देश्य से आप पीएफ के रुपये नहीं निकाल सकतें हैं. इसके अलावा गाड़ी खरीदने के लिए भी आप PF का पैसा नहीं निकाल सकते. वहीं शादी और शिक्षा के नाम पर भी आप बार-बार रुपये नहीं निाकल सकतें. मेडिकल खर्चों के लिए रुपये निकालने के लिए जरूरी डाक्यूमेंट होने चाहिए, बिना डॉक्यूमेंट के रुपये नहीं निकाल सकते.
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