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UP SIR Draft ल‍िस्‍ट में नहीं है आपका नाम, तो क्या नहीं दे पाएंगे वोट! अब जान लीजिए आगे का प्रोसेस

यूपी की एसआईआर ड्राफ्ट ल‍िस्‍ट जारी कर दी गई है. इसके साथ ही उत्‍तर प्रदेश के वोटर्स अब इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं. लेक‍िन अगर आपका नाम इस ल‍िस्‍ट में नहीं है या गलत है तो क्‍या करें? आइये हम आपको बताते हैं क‍ि इसके आगे का प्रोसेस क्‍या है:

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भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission) ने आज उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और इसके साथ ही आप इस ल‍िस्‍ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं. हालांक‍ि ये फाइनल वोटर ल‍िस्‍ट नहीं है, इसल‍िए ल‍िस्‍ट में अगर आपका नाम गलत है या नाम छूट गया है तो आप न‍िराश न हों. इस बार लिस्ट से करीब 2 करोड़ से ज्यादा नाम कटने की र‍िपोर्ट आ रही है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसआईआर प्रक्रिया और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर जो जानकारी दी है, उसके मुताब‍िक जिसके नाम कट गए हैं उनके पास वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए अब भी ऑप्शन बचे हुए हैं. आइये आपको बताते हैं क‍ि अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर ल‍िस्‍ट में नहीं है तो आपको क्‍या करना होगा?

UP Voter List: ड्राफ्ट वोटर लिस्‍ट में नाम-पता गलत है तो ऐसे होगा सुधार, जानें

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आपका नाम ल‍िस्‍ट में है या नहीं, कैसे चेक करें?

ड्राफ्ट वोटर ल‍िस्‍ट में अपना नाम चेक करने के लिए आपको ceouttarpradesh.nic.in या voters.eci.gov.in पर जाना होगा. यहां मौजूद ल‍िस्‍ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसके अलावा बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर भी आप सूची देख सकते हैं. अगर आप चाहें तो ECINET मोबाइल ऐप के जर‍िए भी लिस्‍ट में अपना नाम देख सकते हैं.

लिस्‍ट में नाम नहीं है तो क्‍या करें ?
अगर आपका नाम ल‍िस्‍ट में नहीं है या गलत है तो आप इसे लेकर ऑब्‍जेक्‍शन रेज कर सकते हैं. ऐसा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से क‍िया जा सकता है.आज ड्राफ्ट वोटर ल‍िस्‍ट जारी होने के बाद मतदाताओं के पास 1 महीने यानी 6 फरवरी तक आपत्‍त‍ियां दर्ज करवाने का मौका है. इस एक महीने के भीतर आप अपने क्षेत्र के BLO से कॉन्‍टैक्‍ट करें और आधार कार्ड, मार्कशीट, पुराने वोटर ल‍िस्‍ट में पर‍िवार का नाम, जन्‍म प्रमाण पत्र, नागर‍िकता प्रमाण पत्र, ब‍िल, पासपोर्ट आद‍ि जैसे दस्‍तावेज दें.

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आप ऑनलाइन भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसके ल‍िए ECI Net ऐप्लीकेशन या चुनाव आयोग के पोर्टल पर जाएं और फॉर्म 6 भर दें. गलती सुधार करने के ल‍िए आपको फॉर्म 8 भरना होगा.

First published on: Jan 06, 2026 06:04 PM

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