National Lok Adalat 2026: दिल्ली में जिन लोगों के ट्रैफिक चालान कटे हुए हैं, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है. 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है, जहां लंबित ट्रैफिक चालानों को कम रकम में निपटाने या कई मामलों में पूरी तरह माफ कराने का मौका मिलेगा. खास बात यह है कि इसके लिए टोकन 9 मार्च से मिलने शुरू हो चुके हैं. अगर आपके वाहन पर भी ई-चालान पेंडिंग है, तो यह उसे सुलझाने का अच्छा मौका हो सकता है.
क्या है नेशनल लोक अदालत और कब लगेगी?
दिल्ली में 14 मार्च 2026 (शनिवार) को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसका मकसद ट्रैफिक से जुड़े कंपाउंडेबल चालानों का आपसी सहमति से निपटारा करना है. इस विशेष लोक अदालत का आयोजन दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है.
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किन-किन अदालतों में होगा चालान का निपटारा
इस लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों का निपटारा दिल्ली के सभी जिला अदालत परिसरों में किया जाएगा. इनमें शामिल हैं-
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- तिस हजारी कोर्ट
- राउस एवेन्यू कोर्ट
- पटियाला हाउस कोर्ट
- कड़कड़डूमा कोर्ट
- रोहिणी कोर्ट
- द्वारका कोर्ट
- साकेत कोर्ट
जिस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आपका केस जाएगा, उसकी जानकारी चालान स्लिप पर दी जाएगी.
9 मार्च से मिल रहे लोक अदालत के टोकन
दिल्ली ट्रैफिक लोक अदालत के लिए टोकन 9 मार्च से उपलब्ध कराए जा रहे हैं. जो चालान या नोटिस 31 अक्टूबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में पेंडिंग हैं, उन्हें इस लोक अदालत में सेटलमेंट के लिए लिया जाएगा.
- हर दिन सुबह 10 बजे से अधिकतम 50,000 चालान/नोटिस डाउनलोड किए जा सकेंगे.
- कुल मिलाकर 2 लाख चालानों की सीमा तय की गई है.
चालान स्लिप कैसे डाउनलोड करें?
लोग अपने चालान की स्लिप डाउनलोड करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जा सकते हैं.
- वेबसाइट- https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat
- या विभाग द्वारा जारी QR कोड स्कैन करके भी स्लिप डाउनलोड की जा सकती है.
चालान स्लिप में कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोर्ट नंबर और लोक अदालत में सुनवाई का समय लिखा होगा.
लोक अदालत में जाने से पहले ये करना जरूरी
लोक अदालत में भाग लेने के लिए वाहन मालिकों को पहले से अपने चालान या नोटिस डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकालना होगा.
- वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन लोक अदालत आवेदन विकल्प चुनें.
- जरूरी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें.
- आवेदन सबमिट करने के बाद टोकन नंबर ई-मेल या फोन पर भेज दिया जाएगा.
ध्यान रखें कि कोर्ट परिसर में प्रिंट निकालने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए चालान की प्रिंट कॉपी साथ लाना जरूरी है.
चालान पर कितना मिल सकता है जुर्माने में छूट
लोक अदालत में कई मामलों में चालान की राशि में बड़ी राहत मिल सकती है.
- अधिकतम छूट: लगभग 75% तक (राज्य के नियमों के अनुसार अलग हो सकती है)
- योग्य चालान: ओवरस्पीडिंग, सिग्नल जंप करना, गलत पार्किंग जैसे छोटे ट्रैफिक उल्लंघन
- अयोग्य मामले: शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट एंड रन, दुर्घटना में चोट वाले केस आदि
निजी वाहनों के लिए चालान की सीमा
लोक अदालत में सेटलमेंट के लिए निजी वाहनों पर चालानों की एक सीमा भी तय की गई है.
- 2 चालान + 5 नोटिस तक के मामलों को लिया जाएगा.
इन मामलों का भी होगा निपटारा?
- बैंक लोन और रिकवरी से जुड़े मामले
- बिजली और पानी के लंबित बिल
- चेक बाउंस (NI Act) से जुड़े मामले
- पारिवारिक विवाद से जुड़े मामले
- दीवानी और छोटे आपराधिक मामले
- मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा दावे
अगर आपके ऊपर ट्रैफिक चालान बकाया है, तो यह उसे कम कराने या खत्म कराने का शायद आखिरी मौका हो सकता है. इसलिए समय रहते टोकन लेकर अपनी चालान स्लिप डाउनलोड करना जरूरी है.
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