Bihar Assembly Election 2025: बिहार में आज 6 नवंबर को बिहार में मतदान शुरू हैं और अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपना वोट डालने के लिए लोग मतदान केंद्रों पर सुबह 7:00 बजे से पहुंच गए हैं. अपना वोट डालने के लिए वोटर आईडी का होना जरूरी है. वोटिंग के लिए इसे प्राथमिक दस्तावेज कहा जाता है. लेकिन जिन लोगों का पहचान पत्र खो गया है या जिन्हें प्राप्त नहीं हुआ है या जल्दी-जल्दी में वोटर आईडी लाना भूल गए हैं, तो क्या वो आज वो अपना वोट डाल सकते हैं? आइये जानते हैं:
बिना वोटर आईडी कार्ड क्या वोट डाल सकते हैं वोटर?
मतदान केंद्र पर जाने से पहले, यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना वोटर कार्ड अपने पास रख लिया है. इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम मतदाता सूची में मौजूद है या नहीं. अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप अपना वोट डाल सकते हैं. क्योंकि सिर्फ मतदाता पहचान पत्र होने से आप मतदान के लिए योग्य नहीं हो जाते, इसके लिए जरूरी है कि आपका नाम वास्तविक मतदाताओं की सूची में हो. अगर आपका मतदाता पहचान पत्र खो गया है और उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध किसी भी वैध वैकल्पिक पहचान पत्र के साथ, आपको मतदान करने की अनुमति है.
मतदान के लिए ये 12 दस्तावेज दिखा सकते हैं
भारत निर्वाचन आयोग ने 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों को अधिकृत किया है जिन्हें मतदाता मतदान केंद्रों पर प्रस्तुत कर सकते हैं यदि उनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है. इनमें शामिल हैं:
आधार कार्ड
पैन कार्ड
विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)
सेवा पहचान पत्र (सरकारी कर्मचारियों के लिए)
डाकघर या बैंक पासबुक
स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय द्वारा जारी)
ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
पेंशन कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
सांसदों, विधायकों या विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
नागरिकों से अनुरोध है कि वे चुनाव आयोग की वेबसाइट (eci.gov.in) पर अपनी पंजीकरण स्थिति की जाँच करें और मतदान केंद्र पर प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नीचे सूचीबद्ध पहचान प्रमाण दस्तावेज़ों में से एक प्रस्तुत करें.










