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अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, ऑफिस पर नहीं चलेगा बुल्डोजर

कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर बुलडोजर चलाने पर फिलहाल रोक लगा दी है. रविवार को अदालत ने खास सुनवाई करते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर में मौजूद ऑफिस पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा.

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टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को रविवार को बड़ी राहत मिली है. कोलकाता हाईकोर्ट ने उनके ऑफिस पर बुलडोजर चलाने पर फिलहाल रोक लगा दी है. रविवार को अदालत ने खास सुनवाई करते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर में मौजूद ऑफिस पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा. न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने सुवेंदु सरकार को ऑर्डर दिया कि वो आमतला स्थित भवन से जुड़े डॉक्युमेंट्स अदालत के सामने रखे. इस बिल्डिंग की ऑनर लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी है. ईडी ने दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी इस कंपनी के CEO हैं.

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कोर्ट ने क्या कहा?

कोलकाता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जुलाई तक इस बिल्डिंग पर कोई एक्शन ना लिया जाए और ना किसी तरह तोड़फोड़ की जाए. बिल्डिंग की मालिक कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स ने बुलडोजर एक्शन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. दरअसल, शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन ने बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू किया था. उनका कहना है कि ये इमारत बिना किसी वैलिड नक्शे के बनी है और नियमों का उल्लंघन हुआ है.

BJP पर फोड़ा ठीकरा

टीएमसी सांसद ने इस मामले का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के राज में पुलिस कानून तोड़ रही है. अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी और प्रशासन ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि अमतला में मौजूद उनके ऑफिस को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को गैरकानूनी करार दिया है. अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस के जवान बीजेपी के गुंडों के साथ मिलकर लैपटॉप, प्रिंटर, दस्तावेज, मेज, कुर्सियां अपने साथ ले गए हैं. अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वर्दी में चोरी की गई है.

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First published on: Jul 19, 2026 04:43 PM

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