Saturday, 20 April, 2024

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नोएडा प्राधिकरण ने यमुना के किनारे की बड़ी कार्रवाई, एक साथ ध्वस्त किए 30 फार्महाउस

UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने करीब पांच महीने के बाद बुधवार को यमुना डूब क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए फार्महाउस (Farmhouse) के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू कर दी। दिनभर चली इस कार्रवाई में प्राधिकरण ने सेक्टर-151 के पास कोंडली बांगर गांव के डूब क्षेत्र में […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Dec 1, 2022 18:15
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UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने करीब पांच महीने के बाद बुधवार को यमुना डूब क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए फार्महाउस (Farmhouse) के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू कर दी। दिनभर चली इस कार्रवाई में प्राधिकरण ने सेक्टर-151 के पास कोंडली बांगर गांव के डूब क्षेत्र में 1.2 लाख वर्गमीटर भूमि में फैले करीब 30 फार्महाउस ध्वस्त कर दिए।

120 कर्मचारियों और मशीनों के साथ पहुंची टीम

नौ अर्थमूवर, आठ डंपर और लगभग 120 कर्मचारियों के साथ नोएडा प्राधिकरण, भू-अभिलेख विभाग और सिंचाई विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाया गया अभियान सुबह से ही शुरू हो गया। प्राधिकरण ने पिछले सोमवार को लेखपालों और सिविल विभाग से हिंडन और यमुना डूब क्षेत्र (बाढ़ के मैदानों) में अतिक्रमण पर एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा।

जानकारी के मुताबिक इस साल मई और जून में प्राधिकरण ने सिंचाई विभाग और पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में सेक्टर-135 और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से बनाए गए फार्महाउसों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 124 ढांचों को ध्वस्त किया गया था।

हाईकोर्ट गए थे फार्महाउस मालिक, नहीं मिली राहत

इस साल की शुरुआत में प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद फार्महाउस मालिकों के कई समूहों ने इस पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋतु माहेश्वरी को याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को सुनने के बाद आदेश पारित करने का निर्देश दिया था।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि फार्महाउस मालिकों की ओर से दायर आपत्तियों में कोई योग्यता नहीं पाई गई है। यमुना के डूब में कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया गया। नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र के तहत यमुना और हिंडन नदी के किनारे अवैध कॉलोनियों और फार्महाउस के हो रहे निर्माणों को गंभीरता से लेते हुए सीईओ ने एक बार फिर अधिकारियों को ऐसे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

First published on: Dec 01, 2022 06:15 PM
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