उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रेल नीर पानी की बोलत को लेकर विवाद सामने आया है. यहां एक वेंडर ने व्यक्ति को रेल नीर पानी की बोलत 14 रुपये की जगह 15 रुपये में बेच दी. इसके बाद रेलवे ने वेंडर पर कार्रवाई की है. रेलवे ने वेंडर पर रेल नीर की बोतल 14 रुपये की जगह 15 रुपये में बेचने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
रेलवे ने लिया वेंडर पर एक्शन
मिली जानकारी के अनुसार, एक यात्री ने लखनऊ जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक से पानी की बोतल खरीदी तो दुकानदार ने 15 रुपये मांगे. जिसके बाद यात्री और वेंडर के बीच जमकर बहस हुई. घटना के बाद यात्री ने इसकी शिकायत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कर दी. रेलवे ने जांच की तो मामला सही पाया गया. इसके बाद वेंडर के ऊपर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है.
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22 सितंबर को हुआ था ये नियम लागू
रेलवे ने रेल नीर की कीमतों में कटौती की है. यह कटौती जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) की दरों में हाल ही में हुई कमी के बाद की गई है. इसका मकसद टैक्स में कमी का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाना है. यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू कर दिया गया था लेकिन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आजतक लागू नहीं किया गया है.
रेल नीर का पैसा हुआ कम
रेलवे ने रेल नीर की बोतलों की मैक्सिमम रिटेल प्राइस (एमआरपी) कम कर दी है. एक लीटर बोतल की कीमत 14 रुपये है. पहले यह 15 रुपये में मिलती थी. इसी तरह पहले 10 रुपये में मिलने वाली आधा लीटर पानी के बोतल की कीमत अब 9 रुपये है. रेलवे बोर्ड ने 20 सितंबर को सभी जनरल मैनेजरों और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के सीएमडी को एक पत्र भेज दिया था.










