Om Pratap
Read More
---विज्ञापन---
Noida Authority Policy: पिछले कुछ महीनों में नोएडा शहर और आसपास के इलाकों में कुत्ते के काटने की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने हर्जाना की रकम तय की है। नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक, 1 मार्च 2023 से पालतू कुत्ते या बिल्ली के हमले के मामले में मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। ये भी कहा गया है कि पीड़ित के इलाज की जिम्मेदारी भी जानवरों के मालिकों को उठाना होगा।
नोएडा प्राधिकरण ने आवारा कुत्तों और पालतू जानवरों के हमले के मुद्दे पर चर्चा के लिए शनिवार को बोर्ड की बैठक की। बैठक के बाद नोएडा प्राधिकरण ने एक आदेश जारी कर कहा कि 1 मार्च 2023 से पालतू कुत्ते या बिल्ली के कारण कोई अप्रिय घटना होने पर मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और घायल व्यक्ति का इलाज जानवर के मालिक को कराना होगा।
बैठक में एनिमल वेलफेयर बोर्ड के नियमों के तहत नोएडा अथॉरिटी ने भी नीतियां तय करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत मार्च 2023 तक नोएडा प्राधिकरण पालतू पंजीकरण ऐप के माध्यम से पालतू कुत्तों और बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर पेनाल्टी लगाई जाएगी।
पालतू कुत्तों की नसबंदी और रेबीज रोधी टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है और उल्लंघन के मामले में 2,000 रुपये जुर्माना देना होगा। इसके अलवा कहा गया है कि आरडब्ल्यूए/एओए/ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार/उग्र/आक्रामक गली के कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर का निर्माण किया जाएगा, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित आरडब्ल्यूए/एओए की होगी।
बाहरी क्षेत्र में फीडिंग प्लेस की मार्किंग और खाने-पीने की व्यवस्था फीडरों/आरडब्ल्यूए/एओए द्वारा ही की जाएगी। यदि कोई पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाता है तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी पशु मालिक की होगी।
न्यूज 24 पर पढ़ें उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।