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गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत अर्जी

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Mukhtar Ansari Gangstar Case : गैंगस्टर मामले में यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अंसारी की जमानत को मंज़ूर कर लिया है। बता दें कि गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दस साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा मामला

बता दें कि मुख्तार अंसारी पर जिस गैंगस्टर केस के तहत मुकदमा दर्ज है वो कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। साल 2005 में मुहम्मदाबाद में कृष्णानंद राय के साथ-साथ अन्य सात लोगों की हत्या कर दी थी। जिसके दो साल बाद 2007 में मुहम्मदाबाद थाने में मुख्तार और अफजाल अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।

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अंसारी को 10 साल की हुई थी सजा

अप्रैल 2023 में निचली अदालत ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। बहराल अब उनकी सजा पर रोक लग गई है आगे की सुनवाई जारी रहेगी। मुख्तार के वकील ने कोर्ट में बताया कि उन्हें जेल में रहते हुए 12 साल से अधिक समय बीत गया है, मुख़्तार को जितनी सजा सुनाई गई उससे ज्यादा वह सजा भुगत चुके हैं।

BSP सांसद अफजाल अंसारी भी काट चुके सजा

गैंगस्टर मामले में मुख्तार के छोटे भाई चार साल की सजा और एक लाख जुर्माने की सजा काट चुके हैं। उनको इस सजा के तहत अपनी संसद सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी, हालांकि वह इस समय जेल से बाहर हैं।

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