Live in Relationship पर क्यों लागू होगा धर्मांतरण कानून? कोर्ट ने बताई बड़ी वजह

Live-in Relationship: गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन अधिनियम के अनुसार गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने या अपनी पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़े को सुरक्षा देने की याचिका खारिज करते हुए अपना आदेश सुनाया है।

CBI Registered FIR Against Haryana Government Schools Fake Students

हाईकोर्ट ने मामले की गहन जांच करने के आदेश दिए हैं।

Live-in Relationship: लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों पर धर्मांतरण कानून लागू होगा। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है। दरअसल, न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट करते हुए कहा कि नियमों के अनुसार धर्म परिवर्तन का रजिस्ट्रेशन न केवल मैरिज के उद्देश्य के लिए बल्कि विवाह की प्रकृति में संबंधों के लिए भी जरूरी है।

विज्ञापन

लीव इन में रहते हुए धर्म परिवर्तन नहीं किया था

जानकारी के अनुसार अदालत में 24 वर्षीय मुस्लिम महिला और 23 वर्षीय हिंदू युवक ने एक याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया था कि दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी की है। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट से किसी भी उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को बताया की उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है।

विज्ञापन

शादी का पंजीकरण करवाना होगा

न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की पीठ ने मामले में सुनवाई के दौरान याचिका खारिज कर दी और जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अंतरधार्मिक जोड़ों के लिए कानून के अनुसार आवेदन जरूरी है। अदालत ने याचिकाकर्ता जोड़े को निर्देश दिया कि वह नियमों के अनुसार अपनी शादी का पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। वहीं, सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के वकील ने अदालत को बताया कि दोनों के परिवारों की तरफ ने उनकी शादी के बारे में कोई शिकायत नहीं दी गई है। कोर्ट को बताया गया कि उनकी शादी को किसी ने चुनौती नहीं दी गई। ऐसे में उनकी याचिका खारिज की जानी चाहिए।

यह है नियम 

जानकारी के अनुसार यूपी में उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 लागू है। इस नियम के अनुसार यहां गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने या अपनी पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Amit Kasana

Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.
... और पढ़ें
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ