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ज्ञानवापी मामला: व्यास जी के तहखाने में होगी पूजा, 1993 के बाद अब मिली इजाजत

Gyanvapi Case Updates: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई ने सर्वे किया था जिसमें बड़े संकेत इस बात के मिले हैं कि यहां पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था।

Edited By : Gaurav Pandey | Updated: Jan 31, 2024 16:10
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Gyanvapi Mosque
Gyanvapi Mosque (ANI)

Gyanvapi Case Updates : वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला आया है। जिला जज ने बुधवार को बड़ा निर्णय लेते हुए व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी। साल 1993 में तत्कालीन राज्य सरकार के निर्देश पर यहां पूजा करने पर रोक लगा दी गई थी। इसके लिए 7 दिन में व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है।

हिंदू पक्ष ने तहखाने में पूजा-पाठ की इजाजत मांगी थी। बता दें कि सोमनाथ व्यास का परिवार साल 1993 तक इस तहखाने में पूजा-पाठ करता रहा था। व्यास जी के तहखाने को बीती 17 जनवरी को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। सर्वे के दौरान यहां सफाई हुई थी।

क्या कहती है सर्वे रिपोर्ट

बता दें कि बीते दिनों ही एक जिला अदालत ने एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) को निर्देश दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों (हिंदू और मुस्लिम) के साथ साझा की जाए। रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यहां पर मंदिर हुआ करता था।

इस मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि एएसआई को सर्वे के दौरान कई ऐसे चिह्न मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर के ऊपर कराया गया था। बता दें कि यह ज्ञानवापी परिसर प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है।

मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा

सुनवाई के दौरान इसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने अदालत में दलील दी थी कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ऐसे में वहां पूजा-पाठ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन अदालत ने बुधवार को फैसला हिंदू पक्ष के हक में सुनाया।

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First published on: Jan 31, 2024 03:31 PM

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