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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

ग्रेटर नोएडा: व्यूज के चक्कर में बच्चे को बोनट पर लिटा दौड़ाई कार, वाहन हुआ सीज, इंफ्लुएंसर गिरफ्तार

Greater Noida News: सोशल मीडिया पर व्यूज के चक्कर में एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने लग्जरी कार की बोनट पर एक बच्चे को लिटाकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई. वीडियो वायरल होने पर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन सीज करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया.

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में एक खतरनाक स्टंट का मामला सामने आया है, जहां लग्जरी कार की बोनट पर एक बच्चे को लिटाकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख कोतवाली क्षेत्र में यह घटना हुई. वीडियो में सफेद रंग की लग्जरी कार दिख रही है, जिसकी बोनट पर एक बच्चा लेटा हुआ है. चालक बिना किसी सुरक्षा के उपाय के गाड़ी को तेज गति से दौड़ा रहा था, जबकि बच्चा बोनट पर लेटा हुआ था. यह बेहद जोखिम भरा स्टंट था, जो किसी भी पल में गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता था.

ग्रेटर नोएडा पुलिस ने वाहन को किया सीज, चालक गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए वाहन को ट्रेस किया और चालक की पहचान की. आरोपी चालक की पहचान अंकित पाल के रूप में हुई, जो गौर सिटी-2 के 12 एवेन्यू का निवासी है. पुलिस ने अंकित पाल को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही लग्जरी कार को भी सीज कर लिया गया है. पुलिस जांच में पता चला कि कार चालक अंकित पाल और बोनट पर लेटा बच्चा दोनों ही सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. वे नियमित रूप से वीडियो अपलोड करते रहते हैं. इस खतरनाक स्टंट के पीछे मुख्य वजह लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स और सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि हासिल करने की चाहत बताई जा रही है.

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खतरनाक स्टंट पर क्या होते हैं कानूनी परिणाम

ग्रेटर नोएडा जैसे मामलों में चालक को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. भारतीय न्याय संहिता (BNS)और मोटर वाहन अधिनियम के तहत आरोपी पर कार्रवाई हो सकती है. BNS धारा 281 के तहत ऐसे खतरनाक स्टंट, जिनके किसी को चोट लगने का खतरा हो, उनमें छह महीने कैद और 1000 रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान है. चोट गंभीर हो तो सजा बढ़ सकती है. वहीं, मोटर वाहन अधिनियम के तहत धारा 184 के तहत 5000 तक जुर्माना या छह महीने की कैद, धारा 190(2) के तहत 10 हजार रुपये जुर्माना, वाहन सीज हो सकता है. मौत होने की सूरत में BNS धारा 106 के तहत दो साल की कैद की सजा हो सकती है.

First published on: Jan 20, 2026 10:42 AM

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About the Author

Vijay Jain

सीनियर न्यूज एडिटर विजय जैन को पत्रकारिता में 23 साल से अधिक का अनुभव है.  न्यूज 24 से पहले विजय दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में अलग-अलग जगहों पर रिपोर्टिंग और टीम लीड कर चुके हैं, हर बीट की गहरी समझ है। खासकर शहर राज्यों की खबरें, देश विदेश, यूटिलिटी और राजनीति के साथ करेंट अफेयर्स और मनोरंजन बीट पर मजबूत पकड़ है. नोएडा के अलावा दिल्ली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जयपुर, चंडीगढ़, पंचकूला, पटियाला और जालंधर में काम कर चुके हैं इसलिए वहां के कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत आदि की समझ रखते हैं. प्रिंट के कार्यकाल के दौरान इन्हें कई मीडिया अवार्ड और डिजिटल मीडिया में दो नेशनल अवार्ड भी मिले हैं. शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Vijay.kumar@bagconvergence.in

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