---विज्ञापन---

उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

गाजियाबाद में मकान मालिकों ने नहीं कराया किरायेदार का सत्यापन, तो झेलनी पड़ सकती है परेशानी, जानिए नया नियम

Ghaziabad News: गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था को ओर मजबूत करने के लिए धारा-163 को नए प्रारूप में लागू किया है। इसके अंतर्गत अब मकान मालिकों को किरायेदार रखने से पहले संबंधित थाने में जाकर उनका सत्यापन कराना जरूरी होगा।

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : sachin ahlawat Updated: Aug 26, 2025 17:08
Ghaziabad News, Ghaziabad Police, Ghaziabad crime, Ghaziabad crime news, Ghaziabad Fire Department, Ghaziabad Traffic Police, Cyber ​​crime, Ghaziabad, Ghaziabad Latest News, गाजियाबाद खबर, गाजियाबाद, गाजियाबाद ताजा खबर, गाजियाबाद पुलिस, गाजियाबाद क्राइम खबर, गाजियाबाद अपराध, गाजियाबाद दमकल विभाग, गाजियाबाद ट्रेफिक पुलिस
गाजियाबाद पुलिस

Ghaziabad News: गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में कानून व्यवस्था को ओर मजबूत करने के लिए धारा-163 को नए प्रारूप में लागू किया है। इसके अंतर्गत अब मकान मालिकों को किरायेदार रखने से पहले संबंधित थाने में जाकर उनका सत्यापन कराना जरूरी होगा। इसके अलावा शहर के शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही पहचान-पत्र के आधार पर सिम कार्ड जारी करने में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें- गाजियाबाद की राज एम्पायर सोसायटी में निवासियों का जमकर हंगामा, सिक्योरिटी गार्ड पर लगाया ये आरोप

---विज्ञापन---

सिम कार्ड विक्रेताओं को भी दिए गए निर्देश

गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी के अनुसार, आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यह संशोधित निषेधाज्ञा लागू की गई है। अब शहर में कांच युक्त मांझा बेचने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही पटाखों के विक्रय, भंडारण करने और निर्माण पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा शहर में सिम कार्ड विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे बिक्री से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में सुरक्षित रखें। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री करने वाले दुकानदारों को भी ग्राहकों की पहचान संबंधी जानकारी दर्ज करनी होगी, ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि के समय ट्रैकिंग में आसानी हो सके।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में सिपाही सौरभ हत्याकांड, पुलिस ने 23 आरोपियों पर लगाया गैंगस्टर, संपत्तियों की जांच हुई शुरू

स्क्रैप डीलरों को लगाने होंगे गोदमों में सीसीटीवी कैमरे

इसके अलावा शहर के स्क्रैप डीलरों को अपने गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और खरीदी-बिक्री से जुड़ा रिकॉर्ड बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, साइबर कैफे संचालकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी अनजान व्यक्ति को कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल ना करने दें और आने वाले हर ग्राहक का रजिस्टर में ब्यौरा रखें। वहीं बैंक, शराब की दुकानें और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में रखने का आदेश दिया गया है।

यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में सुधरेगी ट्रैफिक व्यवस्था, ई-रिक्शा चलेंगे अपने-अपने जोन में, रंगों से होगी पहचान

First published on: Aug 26, 2025 05:08 PM

संबंधित खबरें

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.