UP News: हेट स्पीच मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत
Edited By Naresh Chaudhary

Yogi Adityanath
Edited By Naresh Chaudhary

Yogi Adityanath
UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वर्ष 2007 के हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने सुनाया।
आपको बता दें कि वर्ष 2007 में तत्कालीन गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ पर हिंदू युवा वाहिनी की एक सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अपील दायर की गई थी, जिस पर वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार की ओर से पर्याप्त सबूत न होने के कारण मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था। वहीं वर्ष 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी प्रदेश सरकार के इस फैसले को सही बताया था।
भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CM योगी को राहत दी, खारिज की याचिका pic.twitter.com/IkA9eIxeE8
— News24 (@news24tvchannel) August 26, 2022
जानकारी के मुताबिक परवेज परवाज की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2007 में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने एक सभा के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद जिले में दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में कई लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में वर्ष 2008 में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा जांच कराई गई थी। इसी को लेकर वर्ष 2015 में राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई थी। इसको लेकर वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on: