Rajasthan Phone Tapping Case: राजस्थान फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की याचिका पर आज दिल्ली कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली बार दिल्ली हाईकोर्ट में समय की कमी के चलते 9 नवंबर को सुनवाई नहीं हो पाई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फोन टैपिंग मामले में सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने और गिरफ्तारी पर लगी रोक पर आज फैसला होना है।
बता दें राजस्थान में वर्ष 2020 में सचिन पायलट की बगावत से हुए सियासी संकट के समय फोन टैपिंग से जुड़े केस में अब 9 नवंबर को फैसला आना था, लेकिन समय अभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पाई थी। तब तक सीएम के OSD लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से राहत बरकरार रखी गई है। लोकेश शर्मा की तरफ से बहस पूरी कर ली गई है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत के बाद 26 मार्च 2021 को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फोन टैपिंग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी और पुलिस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। लोकेश शर्मा ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर खारिज करने की मांग की थी।
बता दें फोन टैपिंग का मामला साल जुलाई 2020 का है, जब अशोक गहलोत के खेमे में विधायकों की खरीब फरोख्त का दावा करते हुए कुछ आडियो रिलीज किए गए थे। इसमे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भवंरलाल शर्मा के बीच बातचीत का दावा किया गया था।