Rajasthan PFI Case: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। जिसमें राजस्थान के दो आरोपियों को नामजद किया गया है।
दोनों आरोपी सीधे-सादे मुस्लिम युवकों को बरगलाकर कट्टरपंथी बनाते थे फिर हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग देते थे। इनका मकसद 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना था।
NIA files first charge sheet in PFI case, names two from Rajasthan
Read @ANI Story | https://t.co/lHU5DxDkM7#NIA #PFI #Rajasthan pic.twitter.com/OLH5NVNycl
---विज्ञापन---— ANI Digital (@ani_digital) March 14, 2023
आसिफ और सादिक के खिलाफ चार्जशीट
एनआईए ने पीएफआई की गतिविधियों और आतंकवाद के एजेंडे से जुड़े मामले की जांच कमोबेश पूरी कर ली है। इसके बाद सोमवार को कोटा के मोहम्मद आसिफ उर्फ आसिफ और राजस्थान के बारां के सादिक सर्राफ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन्हें आईपीसी की धारा 120 बी, 153 ए, गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 13, 17, 18, 18ए और 18बी के तहत आरोपी बनाया गया है। आसिफ और सादिक आतंकी गतिविधियों और हिंसा के लिए फंड भी जुटाते थे।
हथियारों और विस्फोटकों की देते थे ट्रेनिंग
यह मामला सितंबर 2022 में दर्ज किया गया था। एनआईए ने कहा कि आसिफ और सादिक पीएफआई के प्रशिक्षित सदस्य हैं। दोनों हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग के लिए कैंप लगाते थे। दोनों युवाओं को यह कहकर बरगलाते थे कि इस्लाम खतरे में है। इसलिए पीएफआई कैडर्स को इस्लाम की रक्षा करना है। यह तभी संभव होगा जब 2047 तक भारत में इस्लामी शासन न स्थापित हो जाए।
जकात के नाम पर जुटा रहे थे फंड
आरोपी हथियारों की खरीद के लिए जकात के नाम पर धन इकट्ठा कर रहे थे और पीएफआई कैडरों के लिए हथियार और विस्फोटक प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे थे।
यह भी पढ़ें: Terror Funding Case: जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर NIA की छापेमारी, संदिग्धों के घर तलाशी जारी