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10000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त, राजस्थान के नागौर में पुलिस की रेड, जानें और क्या-क्या हुआ बरामद?

Rajasthan News: राजस्थान की नागौर पुलिस ने एक फार्म हाउस में छापा मारकर भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है, जो अवैध खनन के लिए इस्तेमाल करने को छिपाया गया था. मुखबिर से मिली सूचना पर यह छापेमारी की गई थी, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट के साथ कई चीजें बरामद हुईं.

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Explosive Seized in Rajasthan: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या राजस्थान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. नागौर में एक फार्म हाउस से करीब 10000 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं, जिन्हें सीज कर लिया गया है. वहीं मौके से सुलेमान खान नामक शख्स को भी पकड़ा गया हे, जिसके खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में पहले से 3 केस दर्ज हैं. प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बरामद हुआ सामान अवैध खनन में इस्तेमाल किया जाना था.

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2 टीमों ने चलाया जॉइंट ऑपरेशन

नागौर के पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नागौर जिले के हरसौर गांव में एक फार्म हाउस पर रेड मारी गई थी. जिला पुलिस की DST टीम और थांवला थाना पुलिस ने जॉइंट कार्रवाई करते हुए बरामदगी की. आरोपी की पहचान हरसौर गांव निवासी सुलेमान खान पुत्र करीम खान के रूप में हुई. वहीं एक खेत में बने फार्म हाउस से 187 बोरियों में पैक 9550 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ. फार्म हाउस के 4 अलग-अलग कमरों में यह बरामदगी हुई है.

फार्म हाउस से ये चीजें भी हुईं जब्त

डेटोनेटर के 3 बड़े कार्टन (प्रत्येक में 1250 नग), 5 छोटे कार्टन (प्रत्येक का नेट वेट 20 किलोग्राम, 1 कार्टन (388 नग), नीली बत्ती वायर के 12 कार्टन (प्रत्येक 10.5 किलोग्राम), 3 प्लास्टिक कट्टे (कुल 15 बंडल), लाल बत्ती वायर के 8 कार्टन (प्रत्येक में 1500 मीटर), 4 कार्टन (टाइगर कार्ड अंकित, प्रत्येक 1500 मीटर), 2 प्लास्टिक के कट्टे (कुल 5 बंडल), बड़े गुल्ले के 5 कार्टन (प्रत्येक में 9 नग), छोटे गुल्ले के 25 कार्टन (प्रत्येक का नेट वेट 25 किलोग्राम), डुडेट के 4 बड़े कार्टन (प्रत्येक में 500 नग), 5 छोटे कार्टन (प्रत्येक में 400 नग), 1 कार्टन (200 नग), 1 प्लास्टिक का कट्टा, 1 लकड़ी का कार्टन (20 पैकेट) और 1 लकड़ी का कार्टन (6 पैकेट) भी बरामद हुआ है.

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आरोपी के खिलाफ ये 3 केस दर्ज

जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से 3 केस दर्ज हैं, जिनमें से 2 मामले थांवला और चौपासनी (अलवर) की कोर्ट में विचाराधीन हैं. पादुकला थाने में दर्ज मामले में आरोपी बरी हो चुका है. ताजा मामले में थांवला थाने में आरोपी के खिलाफ बी. अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा बीएनएस की धारा 112(2) और 288 के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है.

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First published on: Jan 26, 2026 08:11 AM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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