Rajasthan News : मकर संक्रान्ति पर पतंग उड़ाना इस राज्य के लोगों पर पड़ सकता है भारी, धारा 144 लागू
Edited By Rakesh Choudhary

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Rajasthan News : राजस्थान में अब पतंग उड़ाना भारी पड़ सकता है। क्योकि सरकार ने प्रदेश भर में सुबह और शाम के समय पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को धारा 144 के तहत पतंगबाजी पर रोक लगाने को कहा है। नियमों के अनुसार सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी नही कर सकते है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्लास्टिक और चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। सरकार ने भी हाईकोर्ट के आदेश के तहत एडवाइजरी जारी की है। प्रतिबंधित समय में कोई पतंग उड़ाता पाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2012 को ही सुबह और शाम को पतंग उड़ाने पर रोक लगाई थी।
प्रदेश में चाइनीज मांझे से गला कटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। इसी को देखते हुए गृह विभाग की एडवाइजरी में सुबह शाम पतंगबाजी पर रोक लगाने के पीछे पतंग उड़ाने में चाइनीज मांझा, प्लास्टिक, सिन्थेटिक मांझा, आयरन, ग्लास के धागों का उपयोग करने से पक्षियों और आम लोगों के जीवन पर खतरे का हवाला दिया गया है।
हाईकोर्ट के आदेशों को धता बताते हुए दुकानदार धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बेचते हैं। रोक के बावजुद लोग इसे खरीदते भी है। जबकि आयरन, ग्लास और सिंथेटिक से बने मांझे की बिक्री और उपयोग पर रोक है।
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