Asaram Bapu Got Intrim Bail: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को बड़ी राहत दी है। आसाराम को अंतरिम जमानत मिल गई है। अब आसाराम 11 साल बाद जोधपुर की सेंट्रल जेल से बाहर आएगा। आसाराम जोधपुर में नाबालिग लड़की से रेप केस में सजायाफ्ता है। उसकी सजा स्थगित करने और जमानत से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई हुई और दोनों पक्षों का सुनने के बाद बेंच ने आसाराम को राहत दे दी। उनके वकील RS सलूजा ने उन्हें जमानत मिलने की पुष्टि की। आसाराम को 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत मिली है।
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महिला अनुयायी से रेप केस में मिल चुकी जमानत
बता दें कि आसाराम बापू को महिला अनुयायी से रेप केस में भी जमानत मिल चुकी है। 7 जनवरी 2025 को आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी और उसे 31 मार्च 2025 तक के लिए जमानत पर छोड़ने का फैसला सुनाया था। आसाराम को शर्तों के साथ जमानत दी गई थी। शर्तों के अनुसार, आसाराम जेल से बाहर आने के बाद अपने अनुयायियों और फॉलोअर्स से नहीं मिलेगा। न ही केस के सबूतों और गवाहों को किसी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करेगा।
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आसाराम 2 केसों में सजायाफ्ता
बता दें कि आसाराम बापू 2 केसों में सजायाफ्ता है। उस पर राजस्थान के जोधपुर में नाबालिग से रेप करने का आरोप लगा। जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से 2 सितंबर 2013 को आसाराम को गिरफ्तार किया। 5 साल केस की सुनवाई चली और 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गिरफ्तारी वाले दिन ही आसाराम जेल में था, लेकिन अब 11 साल बाद वह इस केस में जमानत मिलने पर जेल से बाहर आएगा। दूसरा केस गुजरात के गांधीनगर का है। आसाराम पर गांधीनगर आश्रम में अपनी महिला अनुयायी से रेप करने का आरोप लगा। इस केस में आसाराम को 31 जनवरी 2023 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस केस में भी आसाराम को जमानत मिल चुकी है।
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