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राजस्थान

ED मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को राहत, इतने दिन की मिली जमानत, 900 करोड़ घोटाले से जुड़ा है मामला

राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को अंतरिम जमानत मिली। वे 8 से 10 मई तक जेल से बाहर रहेंगे। उन्हें 11 मई को फिर सरेंडर करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि क्या है 900 करोड़ घोटाले से जुड़ा मामला?

Author Edited By : Deepak Pandey Updated: May 2, 2025 16:31
Mahesh Joshi bail
Mahesh Joshi

राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को बड़ी राहत मिली। ईडी मामले में विशेष अदालत के न्यायाधीश खगेंद्र कुमार शर्मा ने उन्हें 3 दिनों की अंतरिम जमानत दी। तीन दिनों के बाद महेश जोशी को फिर सरेंडर करना पड़ेगा। जल जीवन मिशन के 900 करोड़ रुपये के घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी।

विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री महेश जोशी को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 8 से 10 मई तक के लिए अंतरिम जमानत दी। उन्हें 11 मई को सुबह 8 बजे तक सरेंडर करना होगा। उनकी पत्नी के निधन होने के कारण जोशी को बेल दी गई है। पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जल जीवन मिशन (JJM) के 900 करोड़ रुपये के घोटाले में महेश जोशी को गिरफ्तार किया था।

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ED ने 24 अप्रैल को किया था गिरफ्तार

JJM स्कैम मामले में गहलोत सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इस मामले में ईडी ने उनके खिलाफ 3 बार नोटिस भेजा, लेकिन वे पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। लंबी पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 24 अप्रैल को महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया।

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JJM घोटाला मामला क्या?

जल जीवन मिशन (JJM) का प्रोजेक्ट करीब 3 लाख 40 हजार करोड़ से ज्यादा का था। केंद्र ने इस प्रोजेक्ट में 2 लाख 80 हजार करोड़ दिए थे। जेजेएम के तहत हर घर में जल पहुंचने के लिए पाइपलाइन बिछाई जानी थी। आरोप है कि महेश जोशी ने न केवल अपने जानने वालों को टेंडर दिलाए, बल्कि दो ऐसी कंपनियों को बड़े टेंडर दिला दिए, जो पूरी तरफ फर्जी थी। यह मुद्दा विधानसभा चुनाव में जोरशोर से उठा, जिसे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सीटिंग विधायक महेश जोशी को टिकट नहीं दिया था।

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Deepak Pandey

First published on: May 02, 2025 03:12 PM

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