Alwar News: एसीबी कोर्ट ने शुक्रवार को रिश्वत के 8 साल पुराने मामले में एक हेड काॅस्टेबल ओमवीर को 4 साल की सजा सुनाई है। एसीबी के अनुसार हेड काॅस्टेबल ने एक मामले में परिवादी के परिजनों को गिरफ्तार नहीं करने के एवज में 10 हजार की रिश्वत मांगी थी।
मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि साल 2015 में नौगावां में रशीद खां व परिवार के खिलाफ दर्ज मामले में सम्मनवास चौकी में तैनात हेड काॅस्टेबल ने परिवादी के परिवारजनों को गिरफ्तार नहीं करने पर 10 हजार रुपए मांगे थे। मामले में परिवादी की शिकायत पर एसीबी की टीम ने काॅस्टेबल ओमवीर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने करीब हेड काॅस्टेबल ओमवीर को 8 साल बाद 4 साल जेल की सजा सुनाई है।