पंजाब शिक्षक भर्ती; अगली सुनवाई 12 दिसंबर को, सरकार ने की मामले के जल्द निपटारे की अपील

Punjab Teacher Recruitment Case Latest Update: 5,994 अध्यापकों की भर्ती सम्बन्ध में आज माननीय जस्टिस दीपक सिब्बल और माननीय जस्टिस सुखविन्दर कौर के नेतृत्व वाले डबल बैंच के समक्ष सुनवाई के लिए केस लगा था।

Punjab and Haryana High Court

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट।

Punjab Teacher Recruitment Case Latest Update: पंजाब सरकार द्वारा आज यानी मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 5,994 अध्यापकों की भर्ती सम्बन्धी केस की सुनवाई के दौरान भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए कोर्ट से मामले का निर्णय जल्द करने की अपील की गई।

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भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करना जरूरी

इस मामले सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 5,994 अध्यापकों की भर्ती सम्बन्ध में आज माननीय जस्टिस दीपक सिब्बल और माननीय जस्टिस सुखविन्दर कौर के नेतृत्व वाले डबल बैंच के समक्ष सुनवाई के लिए केस लगा था। इस सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार द्वारा सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल रमनदीप सिंह पंधेर पेश हुए। उन्होंने माननीय कोर्ट से विनती की, कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करना पंजाब सरकार के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि, इससे राज्य के उन स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा, जहां मौजूदा समय में केवल एक ही अध्यापक स्कूल चला रहा है।

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अगली सुनवाई जल्द करने का किया अनुरोध

इस दौरान उन्होंने कोर्ट से आग्रह करते हुए कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई अधीन है। यदि उसका फैसला जल्द नहीं आता तो, माननीय हाई कोर्ट ही इस सम्बन्धी कोई अंतरिम फैसला दें, जिससे इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। उन्होंने कोर्ट को इस मामले की अगली सुनवाई जल्द से जल्द तय करने की भी विनती की, जिसको कोर्ट द्वारा स्वीकार करते हुए इस मामले की अगली तारीख 12 दिसंबर, 2023 को तय की गई है।

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लगातार हो रही बैठकें

दरअसल, इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस द्वारा निजी रूचि ली जा रही है और कोर्ट में इस मामले के जल्द निपटारे के लिए भी उनकी तरफ से एडवोकेट जनरल ब्रांच के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। बता दें कि इस मामले से सम्बन्धित केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बैंच द्वारा 27 जुलाई, 2023 को पूरी कर ली गई थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था।

मामले को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हिदायत जारी कर दी गई है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाता है तो, इस मामले के निपटारे के लिए हाईकोर्ट में सी.एम एप्लीकेशन दायर की जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने में कोई अड़चन न रहे।

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