खेतों में पसीना बहाने वाली महिलाओं को मिलेगा 'मालिकाना' हक, महाराष्ट्र विधानसभा में बिल पास

Maharashtra Women Farmers Bill: महाराष्ट्र विधानसभा ने देश में पहली बार ‘महिला किसान सशक्तिकरण बिल’ को सर्वसम्मति से पास कर दिया है। इस ऐतिहासिक कानून के तहत खेती, डेयरी और पशुपालन से जुड़ी महिलाओं को आधिकारिक तौर पर किसान का दर्जा मिलेगा। इसके लिए सरकार महिलाओं को खास ‘महिला किसान पहचान पत्र’ भी जारी करेगी।

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Maharashtra Women Farmers Bill: महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो पूरे देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। राज्य विधानसभा ने ‘महिला किसान सशक्तिकरण बिल’ को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के लागू होने के बाद अब खेतों में काम करने वाली महिलाओं को सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि आधिकारिक तौर पर ‘किसान’ का दर्जा मिलेगा। सरकार के इस कदम से राज्य की लाखों महिलाओं को समाज में नया सम्मान मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

क्या है महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026?

महाराष्ट्र विधानसभा में पास हुए महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेती का काम करने वाली महिलाओं को आधिकारिक रूप से ‘किसान’ का दर्जा देना और उन्हें ज़मीन का मालिकाना हक दिलाना है। अब तक ज़मीन पर नाम न होने के कारण महिलाएं संस्थागत कृषि ऋण और सरकारी योजनाओं के सीधे लाभ से वंचित रह जाती थीं। यह कानून इस अंतर को पाटकर महिला किसानों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाएगा।

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जमीन नाम न होने पर भी मिलेगी पहचान

आमतौर पर गांवों में महिलाएं बुआई से लेकर कटाई तक पुरुषों के बराबर या उससे भी ज्यादा मेहनत करती हैं। इसके बावजूद, जमीन पुरुषों के नाम होने के कारण सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें किसान नहीं माना जाता था। इसी वजह से वे बैंक लोन, फसल बीमा या किसी भी सरकारी मदद से वंचित रह जाती थीं। महाराष्ट्र सरकार का यह नया कानून इसी बड़े अंतर को खत्म करने जा रहा है, ताकि पसीना बहाने वाली महिलाओं को उनकी असली पहचान और अधिकार मिल सके।

डेयरी, पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी महिलाएं भी होंगी शामिल

इस नए कानून में महिला किसान के दायरे को काफी बड़ा रखा गया है। अब सिर्फ फसल उगाने वाली ही नहीं, बल्कि पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन जैसे कामों से जुड़ी महिलाओं को भी किसान माना जाएगा। सरकार इन सभी महिलाओं को एक विशेष ‘महिला किसान पहचान पत्र’ देगी। इस एक कार्ड की मदद से उन्हें बैंकों से लोन, फसल बीमा, सरकारी सब्सिडी, बीज, खाद और सीधे मंडियों में अपनी फसल बेचने की सुविधाएं बेहद आसानी से मिलने लगेंगी।

बनेगी राज्य स्तरीय समिति

पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और बेहतर तरीके से चलाने के लिए सरकार एक राज्य स्तरीय विशेष समिति का गठन करेगी, जो इस कानून के क्रियान्वयन पर नजर रखेगी। सदन में चर्चा के दौरान यह भी सुझाव आए कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की सेहत, उनके पोषण और आर्थिक मजबूती पर भी ध्यान दिया जाए, साथ ही उन्हें परिवार की खेती वाली जमीन में सह-मालिक बनाया जाए। इस कानून के बाद महिलाएं अब स्वतंत्र किसान के रूप में अपने फैसले खुद ले सकेंगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलेगी।

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‘अदृश्य श्रम’ से ‘आधिकारिक पहचान’ तक

आर्थिक विश्लेषण के अनुसार यह कानून भारत के कृषि के नारीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। आर्थिक सर्वेक्षणों के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत में लगभग 80% कार्यशील महिलाएं कृषि से जुड़ी हैं, लेकिन उनमें से केवल 13-14% के पास ही ज़मीन का मालिकाना हक है।

तीन बड़े नीतिगत बदलाव देखने को मिलेंगे:

  • पहचान का संकट खत्म: महिला खेतों में सिर्फ ‘मजदूर’ नहीं कहलाएगी, उसे राज्य स्तर पर पंजीकृत स्वतंत्र किसान का दर्जा मिलेगा।
  • निर्णय लेने का अधिकार: कृषि उपज को मंडियों में बेचने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ सीधे अपने बैंक खाते में पाने का कानूनी अधिकार अब महिलाओं को मिलेगा।
  • समान मजदूरी: पुरुषों की तुलना में महिला खेतिहर मजदूरों को मिलने वाली कम दिहाड़ी के अंतर को कम करने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं।

कानूनी अड़चनें और ज़मीनी हकीकत

इस विधेयक का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा महाराष्ट्र के राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करना है। अब तक किसी पुरुष किसान की मृत्यु के बाद या पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में महिलाओं को अपने हक के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे। नए कानून के तहत, संयुक्त खाते को बढ़ावा दिया जाएगा। यदि किसी परिवार में कृषि भूमि है, तो उसमें घर की महिला का नाम जोड़ना अनिवार्य या अत्यधिक रियायती बनाया जा रहा है। इससे परिवारों के भीतर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

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कृषि ऋण और सरकारी सब्सिडी का नया गणित

बैंकों के कड़े नियमों के कारण अब तक जो महिलाएं लोन नहीं ले पाती थीं, उनके लिए राज्य सरकार एक विशेष ‘क्रेडिट गारंटी फंड’ बनाने पर विचार कर रही है। इसके तहत अगर महिला के नाम पर सीधे ज़मीन का टुकड़ा नहीं भी है, तो भी उसकी बोई गई फसल और आधिकारिक किसान आईडी के आधार पर बैंक उसे ₹50,000 से लेकर ₹2 लाख तक का शॉर्ट-टर्म क्रॉप लोन देने से मना नहीं कर सकेंगे।

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लेखक के बारे में

Vijay Jain

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विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
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