बच्ची से दुष्कर्म-हत्या करने वाले 65 साल के बुजुर्ग को फांसी की सजा, रिकॉर्ड 59 दिन में आया फैसला, जानें क्या है मामला?
महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ी खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार, एक स्पेशल कोर्ट ने तीन साल की मासूम बच्ची से रेप और उसकी हत्या करने वाले 65 साल के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी का नाम भीमराव कांबले है और यह पूरा मामला पुणे जिले के नसरापुर गांव का है.
Edited By : Versha Singh|Updated: Jun 29, 2026 14:42
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फोटो सोर्स- वायरल वीडियो
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महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ी खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार, एक स्पेशल कोर्ट ने तीन साल की मासूम बच्ची से रेप और उसकी हत्या करने वाले 65 साल के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी का नाम भीमराव कांबले है और यह पूरा मामला पुणे जिले के नसरापुर गांव का है.
बता दें कि कोर्ट ने इस अपराध को बहुत ही गंभीर बताया है और कहा है कि आरोपी की नीयत भी बहुत खराब थी, इसलिए उसे मौत की सजा दी जा रही है. वहीं, दूसरी ओर कोर्ट के फैसले का प्रदेश के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और शरद पवार गुट की एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने स्वागत किया है.
कब हुई थी ये घटना?
बता दें कि यह घटना 1 मई को पुणे के नसरापुर में हुई थी. आरोपी ने तीन साल की मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी. मामले में पुलिस ने भीमराव कांबले को गिरफ्तार किया था, उसके खिलाफ 15 दिन के अंदर चार्जशीट दायर कर मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला. 2 महीने के अंदर आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है.
स्नैक्स और नया बछड़ा दिखाने का बनाया बहाना
वहीं, आरोपी भीमराव कांबले ने तीन साल की बच्ची को स्नैक्स देने और नया बछड़ा दिखाने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया था. वो बच्ची को मवेशियों के बाड़े के पास एक शेड में ले गया, जहां उसने उसके साथ रेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. इस घटना के सामने आने के बाद महाराष्ट्र के लोगों में काफी गुस्सा था. लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और मुंबई-बेंगलुरु हाईवे को भी जाम कर दिया गया था.
उसे जीने का कोई हक नहीं है- एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर के मामले पर कहा, 'कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है, इसलिए मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं… मैंने पहले ही कहा था कि उसे जीने का कोई हक नहीं है, उसे फांसी ही होनी चाहिए और इसलिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं. CM खुद इस मामले पर नजर रखे हुए थे और टीम को सपोर्ट दे रहे थे… यह एक ऐतिहासिक फैसला है. अब किसी में भी ऐसी घटना को दोबारा अंजाम देने की हिम्मत नहीं होगी.'
महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ी खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार, एक स्पेशल कोर्ट ने तीन साल की मासूम बच्ची से रेप और उसकी हत्या करने वाले 65 साल के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी का नाम भीमराव कांबले है और यह पूरा मामला पुणे जिले के नसरापुर गांव का है.
बता दें कि कोर्ट ने इस अपराध को बहुत ही गंभीर बताया है और कहा है कि आरोपी की नीयत भी बहुत खराब थी, इसलिए उसे मौत की सजा दी जा रही है. वहीं, दूसरी ओर कोर्ट के फैसले का प्रदेश के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और शरद पवार गुट की एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने स्वागत किया है.
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कब हुई थी ये घटना?
बता दें कि यह घटना 1 मई को पुणे के नसरापुर में हुई थी. आरोपी ने तीन साल की मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी. मामले में पुलिस ने भीमराव कांबले को गिरफ्तार किया था, उसके खिलाफ 15 दिन के अंदर चार्जशीट दायर कर मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला. 2 महीने के अंदर आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है.
स्नैक्स और नया बछड़ा दिखाने का बनाया बहाना
वहीं, आरोपी भीमराव कांबले ने तीन साल की बच्ची को स्नैक्स देने और नया बछड़ा दिखाने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया था. वो बच्ची को मवेशियों के बाड़े के पास एक शेड में ले गया, जहां उसने उसके साथ रेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. इस घटना के सामने आने के बाद महाराष्ट्र के लोगों में काफी गुस्सा था. लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और मुंबई-बेंगलुरु हाईवे को भी जाम कर दिया गया था.
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उसे जीने का कोई हक नहीं है- एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर के मामले पर कहा, ‘कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है, इसलिए मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं… मैंने पहले ही कहा था कि उसे जीने का कोई हक नहीं है, उसे फांसी ही होनी चाहिए और इसलिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं. CM खुद इस मामले पर नजर रखे हुए थे और टीम को सपोर्ट दे रहे थे… यह एक ऐतिहासिक फैसला है. अब किसी में भी ऐसी घटना को दोबारा अंजाम देने की हिम्मत नहीं होगी.’
#WATCH | Mumbai: On the case of rape and murder of a minor girl in Nasrapur, Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde says, "The court has sentenced the accused to death, so I thank the court…. I had already said that it has no right to live, it should only be hanged, and therefore… pic.twitter.com/HCoBU2pkAH