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मध्य प्रदेश

‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ कहने पर अरेस्ट शख्स को अनोखी सजा, 21 बार कहेगा ‘भारत माता की जय’

Madhya Pradesh: फैजल नाम के शख्स को 17 मई को सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के बाद हिरासत में लिया गया था। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

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Edited By : Shabnaz Updated: Oct 17, 2024 07:25
Madhya Pradesh high court

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले एक युवक को अनोखी सजा का ऐलान किया है। रायसेन निवासी फैजल उर्फ फैजान ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद उसको हिरासत में लिया गया। ये मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा जहां पर उसे इस शर्त पर जमानत दी गई कि वह हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देगा।

21 बार ‘भारत माता की जय’ का नारा

भारत विरोधी नारे लगाए लगाने के इल्जाम में फैसल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने उसे जमानत दी लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कोर्ट ने कहा कि फैसल को भोपाल के एक पुलिस स्टेशन में महीने में दो बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी। जिस वक्त वह सलामी देगा उस वक्त 21 बार भारत माता की जय का नारा भी लगाएगा। जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने कहा कि ये शर्तें फैजल में जिम्मेदारी की भावना और देश के प्रति गर्व पैदा करने के लिए रखी गई हैं। कोर्ट ने भोपाल के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि ये भी देखा जाए कि फैजल राष्ट्रीय ध्वज और नारे के संबंध में जमानत की शर्तों को पूरा कर रहा है।

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आपको बता दें कि फैजल को 17 मई को सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के बाद हिरासत में लिया गया था। जिसके बाद उस पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सद्भाव में बाधा डालने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी के तहत आरोप दर्ज किए गए।

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फैजल के वकील ने बताया झूठा मामला

कोर्ट में फैजल के वकील ने दलील दी कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है। हालांकि सुनवाई की शर्तों पर वकील ने कहा फैजल सहयोग कर रहा है और अदालत ने जो भी शर्तें रखी हैं वह उनका सख्ती से पालन करेगा। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कहा कि फैसल की इस हरकत का उद्देश्य दुश्मनी भड़काना और राष्ट्रीय सद्भाव को खतरे में डालना था। आगे कहा गया कि अगर वह इस देश में खुश और संतुष्ट नहीं है, तो वह अपनी पसंद के देश में रहने का विकल्प चुन सकते हैं।

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First published on: Oct 17, 2024 07:25 AM

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