MP Ladli Laxmi Yojana: मध्य प्रदेश सरकार लाड़ली बहना (Ladli Behna Yojana) जैसी कई योजनाएं चला रही है जिससे कई महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों को 1250 रुपये सीधे उनके खाते में भेजे जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने कई मौकों पर यह भी साफ कहा है कि जल्द ही योजना राशि को बढ़ाकर 3 हजार रुपये किया जाएगा। ऐसी ही योजना प्रदेश की बेटियों के लिए राज्य सरकार चला रही है, जिसके तहत उन्हें 30 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। इस योजना का नाम ‘लाड़ली लक्ष्मी योजना’ (Ladli Laxmi Yojana) है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने 01 अप्रैल 2007 से की थी।
क्या है लाड़ली लक्ष्मी योजना
‘लाड़ली लक्ष्मी योजना’ (Ladli Laxmi Yojana) के जरिए प्रदेश की बेटियों की हेल्थ और एजुकेशन लेवल में सुधार की कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ ही उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के मकसद से लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई है। आइए जान लेते हैं कि यह योजना क्या है और इसका लाभ कैसे और कौन ले सकता है…
Yojana के तहत हर साल 6 हजार रुपये जमा करती है सरकार
इस योजना के तहत बेटी के जन्म लेने के साथ ही साथ एमपी सरकार खाते में उसके पैसे डालने शुरू कर देती है। जन्म के 5 साल तक हर साल योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार 6 हजार रुपये जमा करती है। इस तरह 5 साल में ये राशि 30 हजार रुपये हो जाती है। योजना के अंतर्गत बेटियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 लाख 43 हजार रुपये का सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
21 की आयु पूरी करने पर मिलेंगे 1 लाख रुपये
बच्चियों को कक्षा 6 में एंट्री पर 2000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद 9वीं में आने पर 4000 रुपये मिलेंगे। कक्षा 11वीं में प्रवेश पर 6000 रुपये और कक्षा 12वीं में आने पर 6000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के बाद ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेज में (कोर्स मिनिमम ड्यूरेशन दो साल) प्रवेश लेने पर 25000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम अवधि के पहले और आखिरी साल में दिए जाएंगे। 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर किया जाएगा।
क्या रहेगी योजना में शर्त
इस योजना में शर्त यह रहेगी कि हितग्राही बालिका कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी हो। अगर वह विवाहित है तो उसका विवाह, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (Prohibition of Child Marriage Act) 2006 में न्यूनतम विहित आयु पूरे करने के बाद हुआ हो।
Ladli Laxmi Yojana की एलिजिबिलिटी
- बेटी का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद का हो।
- बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में रजिस्टर्ड हो।
- माता-पिता मध्य प्रदेश के मूलनिवासी हों।
- माता-पिता आयकरदाता न हों।
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