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पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को मिली जमानत, फिर भी जेल से नहीं आ पाएगा बाहर, जानें क्या है मामला?

पूर्व आरटीओ कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा के साथ-साथ चेतन सिंह और शरद जायसवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। लोकायुक्त ने 60 दिन बाद भी चालान पेश नहीं किया इसलिए आरोपियों को यह राहत मिली है।

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पूर्व आरटीओ कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहे हाईप्रोफाइल सौरभ शर्मा केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आरटीओ विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में घिरे पूर्व आरटीओ कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा को जमानत मिल गई है। करोड़ों रुपये के सोने-चांदी के मामले में जेल गए पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, चेतन सिंह और शरत जयसवाल को लोकायुक्त की विशेष अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी। लोकायुक्त ने 60 दिन में चालान पेश नहीं किया इसलिए आरोपियों को यह राहत मिली है। लोकायुक्त के इस रवैये पर कोर्ट ने हैरानी भी जताई। लोकायुक्त की विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्र ने जमानत के आदेश दिए हैं।

जेल में ही रहेंगे तीनों आरोपी

दरअसल, तीनों आरोपियों को सिर्फ लोकायुक्त मामले में ही जमानत मिली है। ईडी के मामले में जमानत नहीं मिलने के कारण तीनों आरोपी अभी जेल में ही रहेंगे। बता दें कि 28 मार्च को 60 दिन हो चुके हैं, इसके बावजूद अभी तक चालान पेश नहीं हुआ है। कोर्ट ने लोकायुक्त के इस रवैये पर हैरानी जताई।

अब आगे क्या?

लोकयुक्त के मामले में ही तीनों आरोपियों को जमानत मिली है, जबकि ईडी का केस अलग है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 10 अप्रैल तक चालान पेश करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसमें भी जमानत मिल सकती है और फिर तीनों जेल से बाहर आ सकेंगे।

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पहले ग्वालियर पुलिस ने दर्ज की थी FIR

बता दें कि इससे पहले सौरभ शर्मा को नाटकीय घटनाक्रम के बाद गिरफ्तार किया गया था। यह मामला कई जांच एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई का हिस्सा है, जिनमें लोकायुक्त, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) शामिल हैं। इन सभी एजेंसियों ने सौरभ शर्मा के अवैध संपत्ति और काली कमाई के स्रोतों की जांच शुरू की थी। पिछले दिनों सौरभ का नाम तब सुर्खियों में आया था, जब ग्वालियर पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी

कई एजेंसियां कर रही जांच

ईडी सौरभ शर्मा के मनी ट्रेल और संपत्तियों की जांच कर रही है। यह एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सौरभ शर्मा ने इतनी संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित किया है या नहीं। वहीं, आयकर विभाग सौरभ के दोस्त चेतन की कार से मिले 52 किलो सोने और 11 करोड़ रुपये की जांच कर रही है। लोकायुक्त इस बात की जांच कर रहा है कि सौरभ शर्मा ने आय से ज्यादा संपत्ति कैसे बनाई? इसके अलावा डीआरआई इस मामले की जांच कर रहा है कि जो सोना बरामद हुआ है, वह कानूनी तरीके से हासिल किया गया है या नहीं। इसके अलावा, काली कमाई को एक कॉलोनी बनाने में खपाए जाने का कनेक्शन भी जांच एजेंसियों को मिला है, जिससे यह मामले और गंभीर बना गया है।

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