Surat News (भूपेंद्र सिंह ठाकुर): भारत और ब्रिटेन के बीच हुई एक संधि के बाद पहली बार यूनाइटेड किंगडम (UK) की एक अदालत ने एक शख्स को हत्या का दोषी ठहराया। यह व्यक्ति अपनी बाकी की सजा गुजरात के सूरत में काटेगा। गुजरात के उमर गांव के रहने वाले आरोपी जिगु सोरथी को 2020 में एक महिला की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। 23 साल के आरोपी जिगु ने अपनी 21 साल की मंगेतर भाविनी की बेरहमी से चाकू से कई वार कर हत्या कर दी थी। ब्रिटेन के लेस्टर कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई जिसके तहत जिगु 4 साल की सजा ब्रिटेन में काट चुका है।
भारत लौटने का अनुरोध
ब्रिटेन की अदालत में चल रहे मुकदमे के दौरान जिगु सोरठी ने भारत लौटने का अनुरोध किया। जिसके बाद जिगु सोरठी को सूरत पुलिस को सौंप दिया गया। यूके सरकार और भारत सरकार के बीच हुए समझौता है, जिसके आधार पर जिगु को बाकी की सजा काटने के लिए सूरत की लाजपोर सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया।
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सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के मुताबिक, जिगु के प्रत्यर्पण (Extradition) के संबंध में गृह मंत्रालय से एक आदेश मिला। उन्होंने बताया कि उमर गांव का रहने वाला जिगू सोरथी ब्रिटेन में हत्या के मामले में दोषी है। वहां अपनी कुछ सजा पूरी करने के बाद बाकी की सजा सूरत की लाजपोर जेल में काटेगा।
गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, सूरत सिटी के एसीपी के नेतृत्व में हमारी टीम दिल्ली गई। आरोपी को ब्रिटिश अधिकारियों से हिरासत में लिया और उसे सूरत ले आई। भारत और ब्रिटेन की सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार, वह अब अपनी सजा यहीं काटेगा। आपको बता दें की जिगु की सजा को लेकर सभी जेल विभाग को गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों और नियमों का पालन करना होगा।
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