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गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस ट्रांसफर नियमों में हुए अहम बदलाव

Gujarat Govt Big Decision For Police Transfer: गुजरात के गृह विभाग ने पुलिस ट्रांसफर नियम को लेकर एक अहम फैसला लेते हुए एक बड़ा बदलाव किया है।

Edited By : Pooja Mishra | Updated: Aug 2, 2024 16:30
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Gujarat Govt Big Decision For Police Transfer

Gujarat Govt Big Decision For Police Transfer: गुजरात में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला जारी है। हाल ही में गुजरात सरकार ने 18 IAS अधिकारियों के ट्रासंफर किए है। वहीं अब गुजरात के पुलिस प्रमुख ने राज्य के 233 पुलिस उप निरीक्षकों का प्रमोशन कर पुलिस निरीक्षक बना दिया गया है। इसी के साथ गुजरात के गृह विभाग ने पुलिस ट्रांसफर नियम को लेकर एक अहम फैसला लेते हुए एक बड़ा बदलाव किया है।

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— Gujarat Police (@GujaratPolice) August 1, 2024

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पुलिस ट्रांसफर नियमों में बदलाव

मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री और पुलिस महानिदेशक और मुख्य पुलिस अधिकारी के साथ हुई बैठक में पुलिस तबादले को लेकर अहम फैसला लिया गया। गुजरात पुलिस में सेवारत गैर-सशस्त्र पुलिस उप-निरीक्षकों और गैर-सशस्त्र पुलिस निरीक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने और सभी अधिकारियों को विभिन्न पदों पर सेवा करने का अवसर देने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य के सेक्टर, अब एक ही जोन में पांच साल तक काम करने वाले PSI/ PI का तबादला उस जोन के जिलों या उसके पास वालें जिलों में नहीं किया जा सकेगा।

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इन जगहों पर नहीं होगा ट्रांसफर

उन जिलों या यूनिट्स के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिनमें लगातार या रुक-रुक कर 5 सालों तक एक ही क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सशस्त्र PSI/ PI को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। 5 साल की अवधि की गणना के लिए इकाइयों के अतिरिक्त शाखाओं की नियुक्ति को भी ध्यान में रखने का सख्त निर्देश दिया गया है। इस नियम के कुछ पहलों पर पति-पत्नी, गंभीर बीमारी और सेवानिवृत्ति मामलों में क्वालिटी के साथ विचार किया जाएगा।

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Written By

Pooja Mishra

First published on: Aug 02, 2024 04:30 PM

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