बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे समेत चार उम्मीदवार अयोग्य

Baroda Cricket Association के चुनाव को लेकर Gujarat High Court ने बड़ा फैसला सुनाया है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर Kiran More समेत चार उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह फैसला नामांकन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद आया है.

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गुजरात में बरोडा क्रिकेट एसोसिएशन यानी Baroda Cricket Association की हाल ही में हुई चुनाव प्रक्रिया को लेकर बड़ा कानूनी मोड़ आया है. गुजरात हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर किरण मोरे समेत चार उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है.

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याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला

जानकारी के मुताबिक वडोदरा के प्रदीपसिंह सोलंकी और रामचंद्र प्रजापति ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. याचिका में चुनाव के दौरान कुछ उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म स्वीकार करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चुनौती दी गई थी. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे ,अमूल जिकार ,अनंत इंदुलकर और अमर पेटीवाला को BCA के पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया. साथ ही अदालत ने इन उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म स्वीकार करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को भी रद्द कर दिया .

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31 पदों के लिए हुआ था मतदान

गौरतलब है कि 15 फरवरी को BCA के अध्यक्ष सहित कुल 31 पदों के लिए मतदान कराया गया था . इस चुनाव में कुल 2063 सदस्यों में से 1430 सदस्यों ने मतदान किया था. चुनाव में रॉयल और सत्यमेव जयते समूह के बीच गठबंधन था, जबकि दूसरी ओर रिवाइवल समूह चुनाव मैदान में उतरा था.

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सचिव और कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी अयोग्य

याचिका में मांग की गई थी कि “रॉयल-सत्यमेव जयते समूह” के सचिव पद के उम्मीदवार अनंत इंदुलकर और कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार अमर पेटीवाला साथ ही रिवाइवल समूह के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार किरण मोरे और सचिव पद के उम्मीदवार अमूल जिकार को अयोग्य घोषित किया जाए.

फैसले के बाद अपील की तैयारी

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद BCA और वडोदरा के क्रिकेट जगत में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, जानकारी सामने आ रही है कि अयोग्य घोषित किए गए चारों उम्मीदवार इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी में हैं. अदालत ने फिलहाल मौजूदा अंतरिम व्यवस्था को दो सप्ताह के लिए बढ़ाने की अनुमति भी दी है .

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