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भ्रष्टाचार से बनाई संपत्ति पर चलेगा जब्ती का चाबुक, गुजरात सरकार ला रही है सख्त कानून

Gujarat Govt is Bringing Strict Law: गुजरात सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध के जरिए जुटाई गई संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक नया कानून तैयार किया है।

Edited By : Pooja Mishra | Updated: Aug 22, 2024 14:57
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Gujarat Govt is Bringing Strict Law

Gujarat Govt is Bringing Strict Law: गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध के जरिए जुटाई गई संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक नया कानून तैयार किया है। इस नए कानून को लेकर गुजरात स्पेशल कोर्ट विधेयक 2024 को विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इसके तहत अपराधों और संचित संपत्ति के मामलों के जल्द न्याय के लिए एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाएगा।

गुजरात स्पेशल कोर्ट बिल आएगा

स्पेशल कोर्ट विधेयक 2024 का उद्देश्य भ्रष्टाचार और अपराध के जरिए से कमाई गई संपत्ति जब्ती के प्रोसेस को तेज करना है। इसके अलावा आपराधिक मामलों में इस्तेमाल होने वाली संपत्तियों को भी जल्द जब्त करने बारे में भी कहा गया है। एक स्पेशल कोर्ट के गठन से इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने काम थोड़ा आसान हो जाएगा। राज्य के कानूनी या नैतिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए ऐसी गतिविधि में शामिल व्यक्ति के खिलाफ संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करेगी।

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यह भी पढ़ें: गुजरात विधानसभा में ‘एंटी ब्लैक मैजिक बिल’ पास, जादू-टोना करने पर 7 साल की सजा

दोषी ठहराए जाने के बाद क्या

एक विशेष अदालत अपने द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को उस अपराध के लिए कानून द्वारा अधिकृत सजा दे सकती है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है। इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन विशेष न्यायालय के फैसले, सजा या आदेश के खिलाफ या सर्टिओरीरी या समीक्षा की रिट के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जाएगी। हालांकि, जांच अधिकारी को जब्ती का नोटिस जारी करना होगा। यदि जब्त की गई संपत्ति का बाजार मूल्य अधिकृत अधिकारी के पास जमा कर दिया जाए तो संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी।

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Written By

Pooja Mishra

First published on: Aug 22, 2024 02:57 PM

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