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गुजरात विधानसभा में ‘एंटी ब्लैक मैजिक बिल’ पास, जादू-टोना करने पर 7 साल की सजा

Anti Black Magic Bill: गुजरात में एंटी ब्लैक मैजिक बिल पास हो गया। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून पूरे राज्य में लागू हो जाएगा।

Edited By : Deepti Sharma | Updated: Aug 22, 2024 12:43
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Anti Black Magic Bill
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Anti Black Magic Bill: अंधविश्वास, काला जादू और मानव बलि के मामलों अब गुजरात पुलिस कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। गुजरात विधानसभा में सर्वसम्मति से मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट व नृशंस प्रथाओं की रोकथाम के लिए एंटी ब्लैक मैजिक बिल पास हो गया। इस बिल को गृह मंत्री हर्ष संघवी द्वारा विधानसभा में रखा गया था। गुजरात सरकार ने कहा कि मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और क्रूर प्रथाओं, काले जादू को रोकने के लिए यह कानून लाया गया है। राज्यपाल की मंजूरी के साथ यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा।

इस बिल को पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल राज्य में अंधविश्वास के नाम पर प्रताड़ित किए जा रहे नागरिकों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए एक कानून लाए हैं। यह नया कानून मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुरी और क्रूर प्रथाओं, काले जादू को रोकने के लिए लाया गया है। यह विधेयक धर्म और गैर-धर्म के बीच महत्वपूर्ण अंतर को साफ करेगा, लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ी सभी धार्मिक गतिविधियां सम्मानजनक हैं। गुजरात में कई परिवारों ने कालाजादु और अन्य अमानवीय गतिविधियों के कारण अपने परिवार के सदस्यों और अपने बच्चों और विशेष रूप से बहनों और बेटियों को खो दिया है। यह कानून काला जादू करने वाले ढोंगियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और ऐसी गतिविधियों से गुजरात की भोली-भाली जनता को बचाने के लिए एक ठोस कदम साबित होगा।

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बिल में क्या-क्या जानकारियां हैं

इस बिल में आस्था और अंधविश्वास के बीच के अंतर को अच्छी से बताया गया है। इस कानून में मानव बलि, क्रूर प्रथाएं, काला जादू और दूसरे अमानवीय और बुरे कृत्यों के संचालन, प्रचार, प्रसार को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। अगर कोई किसी को रस्सी या जंजीर से बांधकर, छड़ी या कोड़े से पीटकर, मिर्च का धुआं करके या बालों से छत से लटकाकर, या शरीर पर गर्म वस्तुएं डालकर या शराब पिलाकर भूत, चुड़ैल या बुरी आत्मा को शरीर से बाहर निकालना का दावा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस बिल में दैवीय शक्ति की कृपा पाने या कीमती चीज, खजाना प्राप्त करने के इरादे से क्रूर कृत्य, काला जादू या अमानवीय कृत्य करके किसी की जिंदगी को खतरे में डालना या गंभीर रूप से घायल करना। मंत्र तंत्र से भूत-चुड़ैल को बुलाने की धमकी देकर लोगों को डराना और भूत के प्रकोप से शारीरिक चोट पहुंचाना। कुत्ते, सांप या बिच्छू के काटने या अन्य कोई बीमारी होने पर व्यक्ति को इलाज कराने से रोकना और धागे, धागे, तंत्र मंत्र से इलाज करने का दावा करना। उंगलियों के जरिए सर्जरी करने का दावा करना, या किसी महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग बदलने का दावा करना। ऐसे लोगों के साथ यौन क्रिया में शामिल होना, यह दिखावा करना कि उसके अंदर विशेष अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं और पिछले जन्म में उसकी भक्त उसकी पत्नी, पति या प्रेमिका थी। किसी अलौकिक शक्ति द्वारा मातृत्व का आश्वासन देकर गर्भधारण करने में असमर्थ महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना, इन सभी बातों को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है।

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कितने साल तक की हो सकती है सजा

इस कानून को न मानने पर 6 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा पांच हजार से पचास तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस अपराध में मदद करता हुआ पकड़ा जाता है, तो वो भी अपराधी ही माना जाएगा, साथ ही उसे भी दंडित किया जाएगा। इस मामले में पुलिस सीधे अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। जल्द कार्रवाई के लिए सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

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Edited By

Deepti Sharma

First published on: Aug 22, 2024 12:43 PM

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