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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बनासकांठा फैक्ट्री ब्लास्ट केस, पीड़ित पक्ष ने रखीं ये मांगें

गुजरात के बनासकांठा का पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट से प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए 2-2 करोड़ रुपये समेत कई मांगें की हैं। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

क्रेडिट- सोशल मीडिया

गुजरात के बनासकांठा के डीसा विस्फोट मामले में इस समय की बड़ी खबर है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट से प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए 2-2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई है। वकील उत्कर्ष दवे ने सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आवेदन स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार, मुख्य सचिव, गृह विभाग के सचिव और बनासकांठा कलेक्टर को नोटिस जारी कि अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

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रिपोर्ट सौंपी लेकिन कार्रवाई नहीं

बताया गया कि एसआईटी ने राज्य सरकार को सौंपी थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से वकील उत्कर्ष दवे ने पीड़ित पक्ष की तरफ से सीधे सुप्रीम कोर्ट मुआवजे की मांग की।

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बाहर की पुलिस से जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अपील करते हुई मांग कि गई है कि घटना की जांच गुजरात के बाहर की पुलिस से कराई जाए। इसके अलावा मांग की गई है कि सभी पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों की जांच की जाए। साथ ही पीड़ित पक्ष ने संबंधित सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दोबारा जांच करने की मांग की।

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क्या था पूरा हादसा?

गुजरात के बनासकांठा में गत 1 अप्रैल को एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। इसमें 17 मजदूरों की मौत हो गई थी। बनासकांठा की एसडीएम नेहा पांचाल ने अनुसार, धमाके से फैक्ट्री का स्लैप गिर गया। इसकी वजह से कई लोग अंदर फंस गए। बताया गया कि बॉयलर फटने की वजह से पटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ था।


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