दिल्ली दंगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताहिर हुसैन को जमानत, कोर्ट ने कही ये बात

दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने एआईएमआईएम के नेता ताहिर हुसैन को नियमित जमानत दी। ये जमानत दिल्ली दंगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली है। आइए जानते हैं कि अदालत ने क्या कहा?

Tahir Hussain, tahir hussain bail, Delhi riots case, 2020 Delhi Riots, AAP Councillor, Delhi High Court

आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और एआईएमआईएम के नेता ताहिर हुसैन को बड़ी राहत मिली। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों 2020 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, लेकिन उसके बाद भी वह जेल से रिहा नहीं होगा। ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली हिंसा की साजिश रचने का भी आरोप है।

विज्ञापन

दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने शनिवार को ताहिर हुसैन को नियमित जमानत दी। AIMIM नेता को यह बेल 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली है। कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दी है कि वह PMLA मामले में आधी सजा पहले ही काट चुका है। हालांकि, ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश में हिरासत में रहेगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

ED ने 2020 में ताहिर हुसैन को किया था गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 6 मार्च 2020 को ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया था। वह दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में भी आरोपी है। 24 फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे में 53 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए थे। खुफिया ब्यूरो के कर्मी अंकित शर्मा की मौत मामले में भी ताहिर हुसैन का नाम है।

दिल्ली चुनाव के दौरान मिली पैरोल

आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए हिरासत पैरोल दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे चुनाव प्रचार की मंजूरी दी थी। ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ा था। वे जीत तो नहीं पाए, लेकिन आप के प्रत्याशी को हराने में अहम भूमिका निभाई।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ