Om Pratap
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Satyendar Jain: सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर सोमवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने मामले को 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।
जैन की ओर से पेश सीनियर वकील एएम सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीन अस्पतालों, जीबी पंत, अपोलो और मैक्स ने सर्जरी की सिफारिश की है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तीनों अस्पतालों की रिपोर्ट पर संदेह जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से जैन की जांच एम्स में कराने की अपील की।
अदालत ने कहा कि दो मेडिकल रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाया गया है, एक और को रिकॉर्ड पर लाया जाना है। कोर्ट ने तीसरे रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाने और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा।
Supreme Court extends interim bail to AAP leader Satyendar Jain on medical grounds till further orders. pic.twitter.com/wPJwAevzD3
— ANI (@ANI) July 10, 2023
शीर्ष अदालत ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान आप नेता से मीडिया से बात न करने और बिना अनुमति के दिल्ली न छोड़ने समेत कई अन्य शर्तें लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को इलाज के लिए अपनी पसंद का कोई भी अस्पताल चुनने का भी अधिकार दिया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अंतरिम जमानत पर चिकित्सीय शर्तों पर विचार किया जाता है।
बता दें कि 30 मई, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सत्येन्द्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्तियां अर्जित की थीं, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।
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