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दिल्ली

सौम्या स्वामीनाथन मर्डर केस में आरोपियों की सजा पर टला आदेश, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Soumya Swaminathan murder case : दिल्ली की चर्चित पत्रकार सौम्या स्वामीनाथन मर्डर केस में साकेत कोर्ट ने आज पांचों आरोपियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अगली सुनवाई 7 नवंबर को होनी है।

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Edited By : Pratyaksh Mishra Updated: Oct 26, 2023 13:36

Soumya Swaminathan murder case (अजय सेठी): 15 साल पहले हुए दिल्ली के चर्चित पत्रकार सौम्या स्वामीनाथन मर्डर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज पांचों आरोपियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है। अब अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। बता दें कि 30 सितंबर, 2008 को राष्ट्रीय राजधानी में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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कोर्ट ने मांगी जानकारी

कोर्ट ने जेल ऑथोरिटी से सभी आरोपियों के 15 साल के बर्ताव और उनकी पृष्ठिभूमि, जेल में उनके चाल-चलन जैसी तमाम जानकारियां मांगी। उसके बाद कोर्ट अभी आरोपियों को लेकर सजा का ऐलान करेगी। कोर्ट ने जेल प्रशासन से हलफनामा मांगा है।साथ ही पुलिस को भी आदेश दिया गया है कि डीसीपी इससे संबंधित रिपोर्ट दें। अगली सुनवाई 7 नवम्बर को होगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि वह प्री सेंटेंस रिपोर्ट बनाने के लिए नियुक्ति करें।
इस मामले में कुल आरोपियों के नाम रवि गुप्ता, अमित शुक्ला, बलजीत मालिक, अजय कुमार और अजय सेठी हैं। बता दें कि कोर्ट ने आरोपियों को पिछली सुनवाई में दोषी करार दिया था ।

कौन थीं सौम्या विश्वनाथन?

सौम्या विश्वनाथन, जो उस समय 25 वर्ष की थीं, इंडिया टुडे के लिए एक टेलीविजन पत्रकार थीं, जिसे उस समय हेडलाइंस टुडे कहा जाता था। वह केरल के रहने वाले विश्वनाथन और माधवी की इकलौती संतान थीं। 30 सितंबर, 2008 की रात, सौम्या दिल्ली के वसंत कुंज में अपने घर जा रही थीं तभी नेल्सन मंडेला मार्ग पर लुटेरों के एक समूह ने उन पर हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई थी।

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First published on: Oct 26, 2023 01:36 PM

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