Delhi news: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 के तहत (केवल राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों में नियम बनाने के लिए) दो नई शक्तियां सौंपी हैं।
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President Murmu delegates fresh powers to Delhi LG amid stalemate with CM Kejriwal
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---विज्ञापन---— ANI Digital (@ani_digital) January 18, 2023
समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार 16 जनवरी को गृह मंत्रालय (MHA) ने दो अलग-अलग अधिसूचनाओं जारी की। इनमें यह निर्देश दिया गया है कि दिल्ली एलजी अगले आदेश तक इन नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन करेंगे। अधिसूचनाओं के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप सहित पांच अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और उपराज्यपालों को भी राष्ट्रपति द्वारा समान शक्तियां प्रदान की गई थीं।
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नई शक्तियों में यह कर सकते हैं LG
एएनआई की खबर के मुताबिक औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत उपयुक्त सरकार जनहित में किसी भी नए औद्योगिक प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग को संहिता के प्रावधानों से छूट दे सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के बीच दिल्ली नगर निगम (MCD) के मेयर और डिप्टी मेयर पद को लेकर टकराव की स्थिति बन गई थी। आप ने एलजी पर निर्वाचित सरकार को दरकिनार करने का आरोप लगाया था।
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