---विज्ञापन---

नोएडा में घर खरीदने का सपना टूटेगा, योगी सरकार का रियल्टर्स को झटका, अलॉटमेंट रद्द करने के आदेश

Noida Housing Scheme Latest Update: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के आस-पास घर खरीदने के वाले रियल्टर्स को झटका दिया है, क्योंकि उन्होंने 60 दिन समयावधि गंवा दी है। ऐसे में उन्हें अब स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।

Edited By : Khushbu Goyal | Updated: May 8, 2024 13:14
Share :
Noida Greater Noida Yamuna Expressway Housing Scheme
Noida Greater Noida Yamuna Expressway Housing Scheme

Noida Housing Scheme Latest Update: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के आस-पास घर खरीदने के सपना टूट जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रियल्टर्स को झटका दिया है। सरकार ने उन रियल्टर्स के अलॉटमेंट कैंसिल करने के निर्देश जारी किए हैं, जिन्होंने अभी तक छूट का लाभी नहीं उठाया। बकाया भुगतान नहीं किया और रजिस्ट्री भी नहीं कराई। 60 दिन का समय देने के बाद भी आदेशों का पालन नहीं हुआ, इसलिए अब हाउस अलॉटमेंट कैंसिल किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यह जानकारी दी और बताया कि तीनों इलाकों में ढाई से 3 लाख घर अलॉट करने से जुड़ी स्कीम अटकी हुई है। इस स्कीम को फिर से शुरू करने के लिए रियल्टर्स को 60 दिन का समय दिया था और छूट का लाभ उठाने के बाद किस्तों में बकाया भुगतान करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन खरीदारों ने रुचि नहीं दिखाई और समय व्यर्थ गंवा दिया।

यह भी पढ़ें:कौन हैं Rithi Tiwari? मनोज तिवारी की बेटी कैसे बनी राजनीति का हिस्सा?

दिसंबर 2023 में योगी सरकार ने दी थी स्कीम को परमिशन

उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मनोज कुमार सिंह ने कहा, दिसंबर 2023 में अधिसूचित योजना के अनुसार, रीयलटर्स को कुल बकाया का 25 प्रतिशत 60 दिन में और बाकी भुगतान किश्तों में करना होगा। इस योजना का उद्देश्य खरीदारों को अपने मकानों की रजिस्ट्री कराने में सहयोग करना था। अगर रीयलटर्स स्कीम का लाभ उठाने और बकाया का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो अधिकारियों को आवंटन रद्द करना होगा।

रियल्टर्स की संपत्तियों को अटैच करना होगा और बकाया वसूलने के लिए अन्य उपाय करने होंगे। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घर खरीदने वालों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 21 दिसंबर 2023 को हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दी थी। सरकार ने कहा कि अगर डेवलपर 25% बकाया राशि का भुगतान कर देता है तो सरकार अप्रैल 2020 से मार्च 2023 के बीच की अवधि के लिए लगाई गई पैनल्टी और ब्याज पर छूट देगी।

यह भी पढ़ें:ये क्या! लोग देखते रहे, फ्लाईओवर से नीचे कूद गया बीएससी का स्टूडेंट

अब तक इतने लोग उठा चुके हैं स्कीम का फायदा

नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि उसने कुल 1,400 अपार्टमेंट की रजिस्ट्री करने की अनुमति दी है। 57 रुकी हुई आवास परियोजनाओं में से 16 ने अपने वित्तीय बकाया का भुगतान कर दिया है। नोएडा में कुल 42 रियल्टर्स ने योजना के तहत बकाया भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन केवल 16 ने 115 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान किया और प्राधिकरण दूसरों को भुगतान करने और रजिस्ट्री के लिए परमिशन लेने के लिए प्रेरित कर रहा है।

ग्रेटर नोएडा में, 97 रियल्टर्स में से कुल 40 ने रजिस्ट्री की अनुमति प्राप्त करने के लिए बकाया भुगतान करने की सहमति दी, लेकिन अब तक केवल 16 रीयलटर्स ने 73 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और 1300 इकाइयों के लिए अनुमति प्राप्त की है। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 9 रीयलटर्स में से केवल 2 ने 90 करोड़ की राशि का भुगतान किया है और 3,600 इकाइयों की रजिस्ट्री बनवाने की परमिशन दी।

यह भी पढ़ें:स्कूल में AC का खर्च उठाने को तैयार रहें पेरेंट्स, जानें याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?

First published on: May 08, 2024 01:08 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें