गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों को मजबूत करने के लिए विभाग ने अब नया नियम लागू किया है और वाहनों के चालान को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक, वाहन मालिकों को 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। अगर इस अवधि के बाद भी जुर्माना नहीं भरा जाता है और वाहन सड़क पर दिखाई देता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
90 दिनों के भीतर चुकाना होगा लंबित जुर्माना
पुलिस उपायुक्त (यातायात) वीरेंद्र विज ने गुरुग्राम के सभी यातायात निरीक्षकों और जोनल अधिकारियों को न केवल इन नियमों को लागू करने बल्कि जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वाहन मालिकों को 90 दिनों के भीतर लंबित जुर्माना चुकाना होगा। अगर नियमित जांच के दौरान किसी वाहन पर इस अवधि के बाद भी चालान का भुगतान नहीं किया गया तो उसे मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त कर लिया जाएगा।
10 फरवरी अंतिम तिथि
डीसीपी विज ने कहा कि वाहनों की दोबारा जांच के दौरान अगर 90 दिनों के बाद चालान का भुगतान बकाया पाया जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167(8) के तहत वाहन को जब्त किया जा सकता है। सभी पिछले बकाया चालान के भुगतान की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस तारीख से पहले अपने बकाया चालान का भुगतान कर दें।
उन्होंने कहा, “किसी भी चालक को यातायात का उल्लंघन करने पर यदि जुर्माना लगाया जाता है, तो उसे समय पर भुगतान करना चाहिए। यदि उनके वाहन की जांच की जाती है और पाया जाता है कि उस पर जुर्माना राशि बकाया बकाया है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
प्रतिदिन लगभग 4,500 ट्रैफिक चालान किए जाते हैं जारी
बता दें कि गुड़गांव यातायात पुलिस की ओर से प्रतिदिन औसतन लगभग 4,500 ट्रैफिक चालान जारी किए जाते हैं। इनमें से दो-तिहाई, लगभग 3,000, शहर की सड़कों पर लगे कैमरों के नेटवर्क के माध्यम से जारी किए जाते हैं। शेष, लगभग 1,500, यातायात पुलिस द्वारा मैन्युअल रूप से जारी किए जाते हैं। कैमरे यातायात उल्लंघन का पता लगाते हैं और जीएमडीए के एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (ICCC) में अधिकारियों को सचेत करते हैं, जो फुटेज की जांच करते हैं और वाहन मालिक को ऑटोमेटिक ऑनलाइन चालान जारी करते हैं।