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दिल्ली

दिल्ली में प्रदूषण के बीच NDMC का बड़ा फैसला, डबल हुए पार्किंग रेट

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच NDMC ने बड़ा कदम उठाते हुए पार्किंग शुल्क दोगुना करने की घोषणा की है. GRAP स्टेज-II लागू होने के बाद अब चारपहिया वाहनों के लिए प्रति घंटा शुल्क 20 रुपये से बढ़कर 40 रुपये और दोपहिया वाहनों के लिए 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो गया है. बसों के लिए यह दर 150 रुपये से 300 रुपये कर दी गई है.

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Written By: News24 हिंदी Updated: Oct 29, 2025 22:53
Delhi Parking
दिल्ली में बढ़े पार्किंग के दाम

दिल्ली में प्रदूषण के बीच NDMC ने बड़ा फैसला लिया है. अब दिल्ली में पार्किंग के रेट डबल कर दिए गए हैं. पहले जहां चार पहिया वाहनों के लिए 20 रुपये देने होते थे, वहीं अब 40 रुपये प्रति घंटे के लिए देने होंगे. इसके साथ ही दो पहिया वाहनों को जब दस रुपये देने होते हैं, तो वहीं अब इसके लिए 20 रुपये प्रति घंटे चुकाने होंगे.

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ( एनडीएमसी ) ने बुधवार को बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) स्टेज- II लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पार्किंग शुल्क दोगुना करने की घोषणा की. NDMC द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, ये दरें जीआरएपी के दूसरे चरण के निरस्त होने तक लागू रहेंगी.

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सूचना के अनुसार, चार पहिया वाहनों के लिए प्रति घंटा पार्किंग शुल्क 20 रुपये से बढ़कर 40 रुपये, दोपहिया वाहनों के लिए 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये और बसों के लिए 150 रुपये से बढ़कर 300 रुपये हो जाएगा. इसी तरह, इनडोर पार्किंग की दरें भी दोगुनी कर दी गई हैं, जिसमें कार पार्किंग 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये प्रति घंटा और स्कूटर पार्किंग 5 रुपये से बढ़कर 10 रुपये प्रति घंटा हो गई है.

NDMC के इस फैसले के अनुसार, पहले बस को पार्किंग के लिए प्रति घंटे 150 रुपये देने होते हैं तो वहीं अब 300 रुपये देने होंगे. NDMC ने स्पष्ट किया कि यह बढ़ोतरी सड़क पर पार्किंग स्थलों और जीआरएपी चरण-II के तहत मासिक पास धारकों पर लागू नहीं होगी, क्योंकि उनकी दरें पहले से ही अधिक हैं.

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यह भी पढ़ें: क्लाउड सीडिंग के बाद दिल्ली के AQI में हुआ सुधार, आंकड़ों में दिखा कृत्रिम बारिश का नतीजा

राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार को घोषणा की कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी कर्मशियल मालवाहक वाहन जो बीएस-VI उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें 1 नवंबर से शहर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.

First published on: Oct 29, 2025 10:18 PM

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