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दिल्ली

दिल्ली में आज लोक अदालत, ट्रैफिक चालान और पुराने मुकदमों से छुटकारा पाने का सुनहरा मौका

दिल्ली में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है. साकेत और तीस हजारी समेत सभी जिला अदालतों में ट्रैफिक चालान और लंबित मुकदमों को आपसी सहमति से निपटाने का सुनहरा मौका है.

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Written By: Raja Alam Updated: Mar 22, 2026 08:29

राजधानी दिल्ली के निवासियों के लिए आज का दिन राहत भरा साबित हो सकता है. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) की ओर से आज ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ का बड़ा आयोजन किया जा रहा है. अगर आपके वाहन का कोई पुराना ट्रैफिक चालान कटा है या कोर्ट में कोई मामला लंबे समय से लटका हुआ है. तो आज आप उसे हमेशा के लिए खत्म करवा सकते हैं. दिल्ली की साकेत. कड़कड़डूमा. पटियाला हाउस. रोहिणी. द्वारका. राउज एवेन्यू और तीस हजारी समेत सभी जिला अदालतों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यह विशेष अभियान चलेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति से होता है. जिससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है.

2 लाख चालान निपटाने का लक्ष्य

इस बार लोक अदालत का मुख्य आकर्षण ट्रैफिक चालानों का निपटारा है. विशेष रूप से 30 नवंबर 2025 तक के लंबित चालानों को यहाँ पेश किया जा सकता है. प्रशासन ने इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए करीब 200 विशेष बेंच बनाई हैं. जिनका लक्ष्य एक ही दिन में लगभग दो लाख चालान निपटाने का है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने पेंडिंग चालानों का प्रिंटआउट साथ लेकर संबंधित अदालत में पहुँचें. यहाँ कम से कम जुर्माने के साथ पुराने विवादों को खत्म करने की सुविधा दी जा रही है. भारी भीड़ को देखते हुए अदालतों में सुरक्षा और सहयोग के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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चेक बाउंस और घरेलू विवादों का भी होगा समाधान

ट्रैफिक चालानों के अलावा यह लोक अदालत अन्य कई तरह के कानूनी मामलों के लिए भी उम्मीद की किरण है. इसमें चेक बाउंस के मामले. पैसों की वसूली. मोटर दुर्घटना के दावे. लेबर विवाद और बिजली-पानी के बिलों से जुड़ी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा. यही नहीं. वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) और अन्य ऐसे मामले जो आपसी समझौते के योग्य हैं. उन्हें भी आज की बेंचों के सामने रखा जा सकता है. लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती. जिससे मामला हमेशा के लिए बंद हो जाता है. अगर आप भी तारीखों के चक्कर से परेशान हैं. तो आज अपनी नजदीकी जिला अदालत जाकर इस मौके का लाभ उठा सकते हैं.

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First published on: Mar 22, 2026 07:58 AM

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