आर्मी हॉस्पिटल में HIV पॉजिटिव जवान को 12 साल बाद पता लगी बीमारी, सुप्रीम कोर्ट ने डेढ़ करोड़ मुआवजा देने के आदेश दिए

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HIV Infection From Army Hospital: नई दिल्ली से हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मामला एयरफोर्स के रिटायर अफसर से जुड़ा है। जिनको आर्मी हॉस्पिटल में संक्रमित रक्त चढ़ाया गया था। जिसके कारण वे एचआईवी का शिकार हो गए थे। बताया जा रहा है कि ये अधिकारी 2002 में पाक के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पराक्रम का हिस्सा थे।

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इसी दौरान बीमार होने के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे। जम्मू-कश्मीर में उनको एक आर्मी अस्पताल में ब्लड चढ़ाया गया था। लेकिन एक यूनिट ब्लड ने उन्हें एचआईवी पॉजिटिव कर दिया। जिसका उनको 12 साल बाद पता लगा। लेकिन वे ये साबित नहीं कर पा रहे थे कि ये संक्रमण उनको आर्मी अस्पताल में हुआ। आखिर उन्होंने 2017 में मुआवजे के लिए एनसीडीआरसी का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन वहां उनकी याचिका खारिज हो गई थी। जिसके बाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही माना है।

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भारतीय सेना से भी ले सकते हो आधा मुआवजा

जिसके लिए भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इस अधिकारी को एक करोड़ 54 लाख 73 हजार रुपये प्रदान किए जाएं। मुआवजे के लिए कोर्ट की ओर से 6 सप्ताह का टाइम दिया गया है। कोर्ट ने एयरफोर्स को कहा कि आप चाहो तो आधी रकम का भुगतान भारतीय सेना से भी लिया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि 6 सप्ताह के भीतर ही विकलांग पेंशन की जितनी भी राशि बचती है, जारी की जाए।

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