दिव्या अग्रवाल(नई दिल्ली)
Nursery Admissions Process in Delhi: दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की दौड़ 23 नवंबर से शुरू हो जाएगी। शिक्षा निदेशालय की निजी स्कूल ब्रांच के उपशिक्षा निदेशक ने शैक्षणिक स्तर 2024- 25 के लिए नियम जारी कर दिया है, 1700 से अधिक स्कूलों में लगभग सवा लाख सीटों पर दाखिले होंगे। साथ ही 30 दिन की छूट सभी स्कूल दे सकते हैं, इसके लिए हर जिले में निगरानी सैलरी बनाए जाएंगे।
कब से निकलेंगे आवेदन फॉर्म
स्कूलों में दाखिले को लेकर आवेदन फार्म 23 नवंबर से उपलब्ध होंगे। स्कूलों को 20 नवंबर तक दाखिले से जुड़े तमाम मानदंड और पेंटर निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। चयनित बच्चों की पहली सूची 12 जनवरी और दूसरी सूची 29 जनवरी को जारी की जाएगी, जानकारों की माने तो इस बार नर्सरी स्कूल दाखिले की प्रक्रिया समय से होने के कारण पेरेंट्स को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, वंचित वर्ग यानी डीजी और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN) की सीटों के लिए नियम फिलहाल जारी नहीं किये गए है।
स्कूलों को दाखिला कार्यक्रम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा साथ ही साथ नोटिस बोर्ड पर भी लगाना होगा स्कूल आवेदन के लिए अभिभावकों से ₹25 से ज्यादा पंजीकरण शुल्क नहीं ले सकते आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है
एडमिशन की उम्र बढ़ाई गई
फिलहाल नर्सरी कक्षा में दाखिले की उम्र 31 मार्च तक 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। वहीं नर्सरी कक्षा में प्रवेश की उम्र 31 मार्च तक 5 वर्ष से कम और पहली कक्षा में दाखिले की उम्र 31 मार्च तक 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नर्सरी दाखिले के लिए अब प्रक्रिया को बदला जा रहा है, नये नियम में पहली कक्षा में दाखिले की उम्र कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। जिसे अगले साल से लागू किया जा सकता है।
25 प्रतिशत आरक्षण
इसके साथ ही निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग , वंचित और दिव्यांग छात्रों के लिए सीटों का 25 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। इनके लिए एक अलग सूची जारी की जाएगी।
ये जरूरी दस्तावेज स्कूलों में जरूरी
नर्सरी दाखिले के लिए अभिभावकों के नाम पर जारी राशन कार्ड या स्मार्ट कार्ड जिसमें बच्चे का नाम भी शामिल हो बच्चे या माता-पिता का एड्रेस प्रूफ बच्चे और माता-पिता के नाम पर बिजली टेलीफोन या पानी का बिल या पासपोर्ट माता-पिता में से एक का आधार कार्ड यूआईडी कार्ड साथ ही साथ बच्चे का आधार कार्ड भी जरूरी है
(Ambien)